मूल निवासियों की परिभाषा स्प्ष्ट की सामान्य प्रशासन ने, राज्य के बाहर के लोग लाभ न उठा सके इसलिए उठाया ये कदम....
रायपुर। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा स्प्ष्ट की है। राज्य के बाहर के लोग अनावश्यक रूप से फायदा न उठा सके इसलिए परिभाषा स्प्ष्ट करते हुए आदेश जारी किया गया हैं। शासन के संज्ञान में यह बात भी आई है कि अस्थायी निवास के नियमों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। यदि किसी संस्था में प्रवेश या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या आठवी कक्षा की परीक्षा के स्थान पर पहली,चौथी,पांचवी परीक्षा मानी जावे। यदि किसी संस्था में प्रवेश या शासकीय सेवा के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी विश्विद्यालय या इंटर मीडिएट हायर सेकेंडरी या कोई और समकक्ष निर्धारित की गई हो तो आठवी की कक्षा के स्थान पर पहली चौथी व पांचवी परीक्षा पढ़ी जाए। देखिए आदेश:-