शिक्षकों की खबर: सहायक शिक्षक से शिक्षक पदोन्नति पर वरिष्ठता की गणना पर विवाद में दायर याचिका पर हाईकोर्ट का निर्देश - पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन याचिका पर अंतिम निर्णय इस पदोन्नति पर बाध्यकारी होगा

Update: 2022-01-22 09:43 GMT

बिलासपुर,22 जनवरी 2022। सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति के मसले में वरिष्ठता की गणना प्रथम नियुक्ति से ना कर स्थानांतरण की तिथि से किए जाने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किया है। अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है

पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन याचिका पर अंतिम निर्णय इस पदोन्नति प्रक्रिया पर बाध्यकारी रहेगा

वर्ष 2005 में शिक्षाकर्मी वर्ग तीन के पद पर बिलासपुर रायपुर दुर्ग कोरबा जशपुर और जांजगीर चाँपा में भर्ती पंचायत विभाग में हुई थी।याचिकाकर्ता सोमा ठाकुर तथा अन्य 24 के आवेदन पर वर्ष 2007 में स्थानांतरण जनपद पंचायत रायगढ़ किया गया था। 1 जुलाई 2018 को याचिकाकर्ता का संविलियन पंचायत से शिक्षा विभाग में हो गया। 1 जनवरी 2022 को सहायक शिक्षक से शिक्षक पर पदोन्नति के लिए जब अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई तो वरिष्ठता की गणना स्थानांतरण की तिथि से की गई।

इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता मतीन सिद्दकी नरेंद्र मैहर और घनश्याम कश्यप के माध्यम से याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय अग्रवाल ने सहायक शिक्षक से शिक्षक के पदों पर हो रही पदोन्नति को याचिका के अंतिम आदेश से वाधित रखने का अंतरिम आदेश जारी किया है।

हाईकोर्ट ने सचिव, संचालक, संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा और ज़िला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी जवाब माँगा है।

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