स्मृति ईरानी की बेटी बार मालिक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी- कुछ लोगों ने मिलकर झूठी बातें कहीं और निजी हमले किए
NPG ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ रेस्टोरेंट व बार चलाने के आरोपों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा सहित अन्य लोगों पर छवि को धूमिल करने के लिए झूठी बातें प्रचारित करने और स्मृति व उनकी बेटी पर निजी हमले करने की भी टिप्पणी की है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं को समन भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
गोवा में रेस्टोरेंट व बार के आरोप में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से दाखिल मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री और उनकी बेटी उस रेस्टारेंट की मालिक नहीं हैं। ना ही उन्होंने कभी उस रेस्टोरेंट के संबंध में किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। ईरानी ने 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस इन नेताओं को भेजा है।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत डिलीट करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ना ही गोवा का वह रेस्टोरेंट और ना उसकी जमीन स्मृति ईरानी या उनकी बेटी की है।
केंद्रीय मंत्री द्वारा दयर सिविल मानहानि मुकदमे में हाईकोर्ट ने जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को 18 तारीख को होने वाली सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने कहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता खेड़ा ने आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक रेस्टोरेंट चला रही हैं, जिसने 13 महीने पहले मरे हुए एक शख्स के नाम पर फर्जी लाइसेंस हासिल किया है।