राज ठाकरे की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी: घर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था...जारी किया गया गैर जमानती वारंट

Update: 2022-05-03 08:22 GMT

मुंबई 3 मई 2022। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे चुके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। 

बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था। यह वॉरेंट बीते महीने 6 तारीख को ही जारी किया गया था।

मनसे प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 117, 143, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 7, मुंबई पुलिस एक्ट 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5 या 10 साल से ज्यादा पुराने मामले में जल्द कार्रवाई करनी होती है।

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार मनसे कार्यकर्ताओं ने 2008 में परली में राज्य परिवहन निगम (एसटी) की बसों पर पथराव किया था। वर्ष 2008 में रेलवे में प्रांतीय युवाओं की भर्ती के मामले में राज ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्‍य में कई स्‍थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था और अंबाजोगई में एसटी बस को भी निशाना बनाया था। इसी मामले में दर्ज एफआइआर को लेकर राज ठाकरे से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता था। लेकिन राज ठाकरे एक बार भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जमानत के बावजूद भी लगातार तारीखों में अनुपस्थित होने के बावजूद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।

गौरतलब है कि कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त के गैर जमानती वारंट के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। हालांकि इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी पर अमल नहीं किया है। ये गैर जमानती वारंट राज ठाकरे को एक पुराने मामले को लेकर जारी किया गया है। कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा कि 6 अप्रैल को वारंट जारी होने के बाद भी राज ठाकरे के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

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