राजबब्बर को जेल: 26 साल पुराने इस मामले में हुई 2 साल की सजा... जानिए पूरा मामला

Update: 2022-07-07 15:09 GMT

नईदिल्ली: बूथ में घुसकर पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार व मारपीट के मामले में लखनऊ एमपी/एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज बब्बर को सजा सुनाई है। विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त राज बब्बर को दो साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई।

दरअसल, मामले में मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दो मई 1996 को वजीरगंज थाना में राज बब्बर, अरविंद यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र में जबरन घुस आए और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के साथ ही ड्यूटी पर मौजूद लोगों से दुर्व्यवहार भी किया।

इस मामले में मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने लखनऊ के वजीरगंज थाने में सपा प्रत्याशी राज बब्बर व अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। 

केस की विवेचना के बाद 23 मार्च 1996 को राजबब्बर और अरविंद यादव के विरुद्ध धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 आईपीसी एवं लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसी मामले को लेकर लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया।

26 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश सुनाए जाने के बाद राज बब्बर ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है।

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