रायपुर के सकरी कचरा डंप पर हाई कोर्ट में सुनवाई, CJ के डबल बेंच ने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा...नगर निगम नया शपथ पत्र दे

Update: 2023-07-17 10:05 GMT

रायपुर/बिलासपुर। रायपुर के सकरी में नगर निगम द्वारा किए जा रहे कचरा डंप को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कहा कि यहां पर 600 लोग रहते हैं। कचरा डंप का कुछ तो करना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति रजनी दुबे की युगल पीठ ने नगर निगम को 2 सप्ताह में नया शपथ पत्र देने के लिए आदेशित किया।

क्या है मामला

वर्ष 2019 में जब नगर निगम ने सकरी में कचरा डंप चालू करना चालू किया था तब सकरी निवासी अधिवक्ता ब्यास मुनि दिवेदी, तिहाऊराम सिन्हा, नेमीचंद धीवर, विजय साहू, श्रीमती कमलेश्वरी सिन्हा, श्रीमती संतोषी पप्पू बंजारे ने जनहित याचिका लगाकर कचरा डंप करने का विरोध किया था। तब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चालू नहीं हुआ था। याचिका में बताया गया था कि सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत कचरा डंप करने का प्रावधान ही नहीं है। सकरी में नगर निगम को सिर्फ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की अनुमति मिली है, कचरा डंप करने की अनुमति नहीं मिली है। नगर निगम सकरी में जो वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगा रहा है उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि वह रायपुर शहर का कचरा निष्पादित कर सके।

क्या है वर्तमान स्थिति

2019 से लेकर 2023 तक सकरी में कई मंजिलों का कचरे का पहाड़ बन गया है। कचरे पर डोज़र चला कर उसे कॉम्पेक्ट किया जाता है। कचरे से निकलने वाले गंदे पानी से आसपास की जमीन का भूजल खराब हो चुका है। कई किलोमीटर तक हवा में बदबू रहती है। रहवासियों को वर्ष भर बदबू सहना पड़ता है, कई प्रकार की बीमारियाँ हो रही है, बच्चे बूढ़े सबसे जयादा प्रभावित है। यहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स की कोलोनिया बना रहे है।

कोर्ट को बताई गई ताजा वस्तु स्थिति

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट को कचरा डंप की ताजा वस्तु स्थिति

से अवगत कराया गया। जिस पर कोर्ट ने रहवासियों की तकलीफ को समझा और निगम को कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। आदेशित किया गया की नगर निगम दो सप्ताह में शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

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