पूर्व PM राजीव गांधी के हत्यारे होंगे जेल से रिहा... नलिनी समेत 6 दोषी आएंगे बाहर, SC ने दिया आदेश...

Update: 2022-11-11 08:22 GMT

NPG डेस्क। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी समेत छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।  दोषियों को जेल में अच्छे आचरण के कारण रिहाई का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।

शुक्रवार को आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिये। इन दोषियों में नलिनी और आरपी रविचंद्रन भी शामिल हैं जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या साजिश रची थी। राजीव गांधी की हत्या के सभी 6 दोषियों के बारे में फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि जेल में बंद दोषियों एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को अच्छे आचरण के चलते जेल से रिहा किया जाता है। जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्री हासिल की थी।

बता दें, 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था। टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दी थी।

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