CBI, IT और ED को नोटिस: हाईकोर्ट ने पूर्व CM रमन और उनके बेटे के खिलाफ याचिका स्वीकार की, 6 हफ्ते में मांगा जवाब

2003, 2008 और 2013 में पूर्व सीएम ने शपथ पत्र में जितनी संपत्ति का उल्लेख किया, वह बताए गए स्रोतों से ज्यादा: याचिकाकर्ता

Update: 2022-04-11 12:31 GMT

बिलासपुर, 11 अप्रैल 2022। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस आरसी सामंत की एकलपीठ ने सीबीआई, इन्कम टैक्स और ईडी को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया के मुताबिक पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने 2003, 2007 और 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का जो ब्योरा दिया है, वह उनके द्वारा बताए गए स्रोतों से ज्यादा है। इसी तरह उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक की संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। उनके नाम पर दो पैनकार्ड अभिषेक सिंह और अभिषाक सिंह के नाम पर होने, उसके जरिए लेनदेन होने की बातें सामने आने के बाद भी उनकी ओर से सुधार की कोई पहल नहीं की गई। याचिकाकर्ता विनोद तिवारी के मुताबिक सांसद बनने के बाद अभिषेक सिंह की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ। उनका नाम पनामा पेपर्स में भी था। पीएमओ ने भी उनके खिलाफ शिकायत की जांच के लिए राज्य शासन को लिखा था। अभिषेक दोहरी पहचान रखते हैं। इसके जरिए उन्होंने तीन कंपनियां बनाई हैं और कई करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन कंपनियों में से प्रत्येक की गतिविधियां संदिग्ध हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जरूरत है।

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