महिलाओं के लिए खबर...यूपी सरकार का फरमान- शाम 7 से सुबह 6 तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते, सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में नियम लागू

शाम 7 के बाद ड्यूटी लगाने पर महिला से लिखित अनुमति लेनी होगी। न्यूनतम चार महिला स्टाफ होने पर ही ले सकेंगे काम।

Update: 2022-05-28 15:28 GMT
महिलाओं के लिए खबर...यूपी सरकार का फरमान- शाम 7 से सुबह 6 तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते, सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में नियम लागू
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NPG डेस्क, 28 मई 2022। उत्तरप्रदेश सरकार ने महिलाओं के हक में एक अहम फैसला लिया है। इसके मुताबिक सरकारी या निजी सेक्टर में महिला स्टाफ की शाम 7 से सुबह 6 के बीच ड्यूटी नहीं लगा सकते। इस संबंध में आदेश जारी किया गया। साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई है कि महिला की अनुमति के बिना ड्यूटी लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी यह शर्त होगी कि न्यूनतम चार महिला स्टाफ मौजूद होने पर ही शाम 7 के बाद ड्यूटी लगाई जाएगी। यदि कोई महिला ड्यूटी करने से मना करती है तो उसे निकाला नहीं जा सकेगा। लेबर डिपार्टमेंट के एसीएस ने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला की लिखित सहमति के बाद ड्यूटी लगाने के बाद भी लाने-ले-जाने की व्यवस्था करनी होगी।

बता दें कि कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट आदि में सबसे ज्यादा महिलाएं शाम और देर रात काम करती हैं। नए फैसले के मुताबिक अब बिना अनुमति महिलाओं से काम नहीं ले सकेंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक देर रात काम कराने की स्थिति में महिला कर्मचारियों को भोजन उपलब्ध कराना होगा। शौचालय, चेंजिंग रूम, पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही, महिला उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कमेटी का गठन करना अनिवार्य होगा।

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