IAS Ranu Sahu in ED remand: आईएएस रानू साहू को तीन दिन की ईडी रिमांड, होगी पूछताछ

IAS Ranu Sahu in ED remand ईडी ने गिरफ्तार आईएएस रानू साहू को रायपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया।

Update: 2023-07-22 08:37 GMT

IAS Ranu Sahu in ED remand रायपुर। विशेष कोर्ट ने आईएएस रानू साहू तीन दिनों का रिमांड मंजूर कर लिया है। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी को 25 जुलाई को रानू साहू को फिर से कोर्ट में पेश करना होगा।

ईडी विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में  आईएएस रानू साहू को पेश करके 14 दिन की रिमांड मांगी थी। आईएएस रानू साहू की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ईडी ने 14 दिन की रिमांड मागी थी। कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड मंजूर की है। उन्‍होने बताया कि आईएएस रानू को भी कोयला से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है। रिजवी ने बताया कि अक्‍टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक ईडी ने जब-जब आईएएस साहू को बुलाया तब- तब वे ईडी के कार्यालय गईं। जनवरी 2023 के बाद से आज तक ईडी ने उन्‍हें कोई सम्‍मन जारी नहीं किया है। रिजवी ने बताया कि ईडी आईएएस साहू के माता-पिता की जो संपत्ति अटैच की है वह 2019 के पहले खरीदी गई है और संपत्ति से आईएएस साहू का कोई संबंध नहीं है। जिन लोगों ने संपत्ति बेची है वे भी रानू साहू को नहीं पहचानते हैं। इसके बावजूद रानू साहू को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में हमने ईडी की इस कार्यवाही का विरोध किया है।

कोयला घोटाले से जुड़े मामले में इससे पहले 18 अक्‍टूबर 2022 को ईडी ने पहली बार रानू साहू के यहां दबिश दी थी। तब रानू साहू रायगढ़ की कलेक्‍टर थीं। ईडी ने रानू साहू सहित कुछ और अफसरों और नेताओं के यहां छापा मार कार्यवाही की थी। सूत्रों के अनुसार छापे में जब्‍त दस्‍तावेजों, मोबाइल चैट और कम्‍प्‍यूटर- लैपटॉप के हार्ड डिस्‍क में मिले साक्ष्‍य के आधार पर ईडी ने शुक्रवार को दूसरी बार रानू साहू के निवास पर छापा मारा।

जांच के बाद रानू साहू को गिरफ्तार ईडी पहले अपने दफ्तर लेकर गई। वहां गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी करने के साथ ही कोर्ट को सौंपने के लिए गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया और उसके बाद दोपहर में उन्‍हें कोर्ट में पेश किया गया।

विशेष कोर्ट में आईएएस रानू साहू की तरफ से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता फैजल रिजवी ने गिरफ्तारी और रिमांड का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने ईडी की दलीलों को देखते हुए रिमांड मंजूर कर लिया।

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