ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला: 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कोर्ट ने खारिज की मांग...
NPG डेस्क। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले पर अब से कुछ देर पहले फैसला आया है। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी।
इस मामले की अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो दोनों ही पक्षों के लोग अदालत में मौजूद रहे। दोपहर बाद कार्बन डेटिंग की मांग को अदालत ने अपने फैसले में खारिज करते हुए कहा कि इससे शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। लोगों की आस्था को देखते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच करने की अनुमति नही दी जा सकती है। पूर्व में वजूखाने में मिले शिवलिंग को अदालत ने सुरक्षित रखते हुए यहां पर हर प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अदालत ने पूर्व के फैसले को दोहराते हुए जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए शिवलिंग की यथा स्थिति बरकरार रखने की बात कही है।
इससे पहले वाराणसी की कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार कर श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस को सुनवाई के योग्य माना था। इसके बाद से इस मामले में सुनवाई चल रही है। इसी बीच हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं ने याचिका दायर कर कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि, श्रृंगार गौरी में पूजा की अनुमति को लेकर दायर केस पर सुनवाई जारी रहेगी।