नाबालिक से गैंगरेप: दो आरोपियों को प्राकृतिक मौत तक जेल की सजा, आरोपियों ने बच्ची का अपहरण कर दिया था इस शर्मनाक घटना को अंजाम ....

Update: 2022-01-19 15:38 GMT

रायगढ़ 19 जनवरी 2022। नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियो को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनो आरोपियो को प्राकृतिक मृत्यु तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। 

जानकारी के अनुसार रायगढ़ के 21 वर्षीय आरोपी चंद्रकांत निषाद उर्फ बाबू इंदिरा नगर वार्ड और 22 वर्षीय आरोपी परमेश्वर सारथी निवासी जोगीडीपा ने 2019 में शाम के समय एक नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर अपने साथ ले गए थे। दोनों आरोपियों ने पहले झारसगुड़ा और उसके बाद राउरकेला उड़ीसा ले जाकर नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस शर्मनाक घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत रायगढ़ कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी।

पीड़ितों की शिकायत के बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियो को गिरफ्तार किया था। साथ ही बालिका के मेडिकल,चाइल्ड लाइन में कथन उपरांत धारा 366,506(बी), 376(घ)(क) एवम लैंगिक अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

इस प्रकरण की सुनवाई रायगढ़ फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायधीश पल्लवी तिवारी के यहा हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनमोहन सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गई। पुलिस के द्वारा प्रकरण में संकलित साक्ष्य अदालत में रखे गए, जिसके बाद साक्ष्यों दलिलो पर सभी धाराओं में आरोपियों को दोषी करार दिया गया।


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