Chhattisgarh News: छुट्टी की सौगात: सरकार ने इन अधिकारियों-कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश बढ़ाकर किया 30 दिन
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Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने राज्य के संविदा अधिकारी-कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश में बढ़ोतरी की सौगात दी है। आकस्मिक अवकाश में की गई वृद्धि को लेकर सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को एक वर्ष में अब 30 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। अभी तक इन्हें केवल 18 दिन का ही आकस्मिक अवकाश मिलता था।
देखें सरकारी की अधिसूचना
यह भी पढ़ें- सरकारी कर्मियों का आकस्मिक अवकाश बढ़ाने के साथ ही सरकार ने संविदा भर्ती नियमें भी बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2012 में बने छत्तीसगढ़ संविदा नियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। संविदा नियुक्तियों के लिए अब विभागीय जांच, अपराधिक मुकदमा अब ब्रेकर नहीं बनेगी। जांच उपरांत अगर सजा या दंड नहीं मिला है या जांच जारी है, इस आधार पर संविदा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने यह आदेश जारी किया है। 3 अगस्त को इसे राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया। यानी 3 अगस्त 2023 से यह प्रभावशील हो गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लीक करें