Chhattisgarh News चर्चित मुंगेली स्कूल बस में दुष्कर्म मामले में कंडक्टर को 20 साल की सजा, 12 दिन में चालान पेश, दो माह में हुई सुनवाई....
Chhattisgarh News मुंगेली। निजी स्कूल बस के कंडक्टर द्वारा चलती बस में 5 वर्षीय स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत में 2 महीने चले ट्रायल के बाद आरोपी को 20 वर्ष कारावास, एक हजार अर्थदंड से दंडित किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर के 24 घंटों के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर 12 दिन में ही जांच कर चालान पेश कर दिया था। मामले में अदालत ने भी 2 महीने की सुनवाई में आरोपी को सजा सुनाई।
पूरा मामला मुंगेली जिले के ग्राम करही में संचालित निजी स्कूल का है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक 5 वर्षीय बच्ची पढ़ती थी। हर रोज स्कूल बस से स्कूल आती-जाती थी। घटना 17 जनवरी 2023 की है। बच्ची स्कूल से घर वापस आ रही थी। इस दौरान स्कूल बस के कंडक्टर मनीष तिवारी ने 5 वर्षीय बालिका के साथ चलती बस में दुष्कर्म किया था। घटना के बाद डरी-सहमी हालत में बच्ची घर पहुंची। बच्ची की हालत देखकर मां के पूछने पर बच्ची ने बताया कि बस के दाढ़ी वाले अंकल के द्वारा उसके साथ गंदी हरकत की। बच्ची की मां के द्वारा देखने पर पता चला कि बच्ची के शरीर में जगह-जगह जख्म के निशान थे। बच्ची की हालत को देखते हुए मां ने उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर गई। उपचार के दौरान बच्ची से दुष्कर्म की डॉक्टरों ने पुष्टि की।
17 जनवरी की शाम 7 बजे बच्ची के परिजनों ने मुंगेली के कोतवाली थाना पहुंचकर बस कंडक्टर आरोपी मनीष तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी मनीष तिवारी उर्फ नीलू के विरुद्ध धारा 376 एबी लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी मनीष तिवारी पिता स्व. रामशरण तिवारी निवासी सरदान पटेल वार्ड मुंगेली को घेरेबंदी कर उसी रात्रि में जेल भेज दिया था।
एसपी चंद्रमोहन सिंह के दिशा निर्देश में 12 दिनों ही साक्ष्य एकत्रित कर व विवेचना पूर्ण कर 30 जनवरी को चालान न्यायालय में पेश किया गया।। जहां पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश पीएस मरकाम द्वारा आरोपी मनीष तिवारी को 20 वर्ष के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है।