CG-प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट से जिला शिक्षा अधिकारियों को बड़ा झटका...प्रमोशन निरस्तीकरण आदेश पर लग गई रोक

Update: 2022-11-09 10:49 GMT

NPG ब्यूरो

रायपुर। हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिसमें कोरबा, बलरामपुर रामानुजनगर से बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक जो कि प्रधान पाठक पद पर पदोन्नत हुए थे और जिन के आदेश पर कलेक्टर ने रोक लगा दी थी ने उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिका दायर की थी और उन्हें हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने अगली सुनवाई यानी 28 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए प्रमोशन निरस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है । दरअसल इन जिलों में सहायक शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर प्रमोशन किया गया था और उसके बाद गड़बड़ी की शिकायत को लेकर लगातार मामला सामने आने के बाद इन जिलों को के कलेक्टर ने यहां मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रमोशन ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था इसी से नाराज शिक्षक न्यायालय पहुंच गए थे और उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी कि कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रमोशन को निरस्त किया है मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है और उन्हें प्रमोशन पर अभी फिलहाल बरकरार रखा है यह राहत अगली सुनवाई तक के लिये दी गई है ।

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