CG News: पेंशन पर बड़ी खबर: NPS या OPS...कर्मचारियों को दिया गया 1 माह का समय, NPS आहरण पर रोक भी हटी

Update: 2023-01-25 14:46 GMT

रायपुर। वित्त विभाग ने आज शासन के समस्त विभागों के लिए दो और पत्र जारी करके शासकीय कर्मचारियों को यह विकल्प दिया है कि वह 1 माह के भीतर इस बात का निर्णय ले ले और अपने विभाग के अधिकारियों के पास लिखित रूप में इस बात की जानकारी सौंप दें कि वह एनपीएस में रहेंगे या OPS में... यानी कर्मचारियों को चुनाव करने के लिए 1 माह का समय दिया गया है और इस एक माह में कर्मचारियों को यह निर्णय लेना होगा कि वह OPS के अंतर्गत जाएंगे या एनपीएस के अंतर्गत... इसके लिए प्रक्रिया वित्त विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा । साथ ही NPS राशि के अंतिम आहरण पर जो रोक लगी थी उसे भी वित्त विभाग ने हटा लिया है हालांकि यह रोक विभाग द्वारा तभी हटाई जाएगी जब कर्मचारी उनके पास इस बात का शपथ पत्र देंगे कि वह एनपीएस का लाभ लेंगे या OPS का...देखें नीचे आदेश...





 


 


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