नक्सल हत्या पर नौकरी : शहीदों के परिजन को खेती की जमीन खरीदने के लिए 20 लाख देगी सरकार, रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा
रायपुर. सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार का हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया. इसके अंतर्गत सरकार शहीदों के परिजन को अतिरिक्त राहत राशि के रूप में 20 लाख देगी. यह राशि खेती की जमीन खरीदने के लिए दी जाएगी. साथ ही, तीन साल के भीतर खेती के लिए जमीन खरीदने पर 2 एकड़ तक जमीन की खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में पूरी तरह छूट दी जाएगी. एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की नक्सलियों द्वारा हत्या करने पर अनुकम्पा नियुक्ति की तर्ज पर शासकीय सेवा प्रदान की जाएगी. सरकार नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में खेती के लिए जमीन खरीदने के लिए 15 लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी और 03 वर्ष में खेती के लिए जमीन खरीदने पर 02 एकड़ तक भूमि पर स्टॉम्प ड्यूटी / पंजीयन शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी.
राज्य सरकार ने विकास विश्वास और सुरक्षा पर आधारित त्रिवेणी कार्ययोजना तैयार की है. इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों के निवासियों को शासकीय योजनाओं का लाभ विभिन्न विकास मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन 'मनवा नवा नार' योजना के तहत् समग्रित विकास केन्द्रों की स्थापना अनुसूचित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों हेतु लागू कानूनों / नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना आदि बहुआयामी लक्ष्यों / उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है.
नई नक्सल उन्मूलन नीति में नक्सलियों / परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास हेतु प्रावधान बनाए गए हैं. पुनर्वास के निर्णय के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का प्रावधान है. पुनर्व्यस्थापन में कठिनाई होने पर राज्य स्तर पर अपर मुख्य / प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों द्वारा अनेक प्रकार के लाभ / सुविधाओं का प्रावधान किया गया है.
मुआवजा में दो गुना तक वृद्धि
नक्सल पीड़ित लोगों के लिए प्रमुख प्रावधानों में हत्या / मृत्यु, चोट, संपत्ति एवं जीविकोपार्जन क्षति पर पूर्व में देय मुआवजा राशि में दो गुना तक वृद्धि की गयी है. आवश्यकता होने पर कृत्रिम अंग समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा. विभिन्न प्रकार की सुविधाओं में स्वयं / बच्चों की शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ, खाद्य विभाग की योजनाओं का लाभ, स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ा जाना, नियमानुसार विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाना आदि का उल्लेख है.
प्रति राउंड अब 50 रुपए
आत्मसमर्पित नक्सलियों हेतु प्रमुख प्रावधानों में समर्पित राउण्ड के लिए प्रति राउण्ड 05 रुपए के स्थान पर 50 रुपए दिए जाएंगे. प्रत्येक नक्सली को समर्पण पर प्रोत्साहन हेतु 25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी. नक्सल पीड़ित के समान ही आत्मसमर्पित नक्सलियों को विभिन्न विभागों द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाओं / लाभ प्रदान करने हेतु विचारण / कार्यवाही की जाएगी.
सक्रिय 05 लाख या अधिक के ईनामी नक्सली को आत्मसर्पण पर 10 लाख की राशि पृथक से दी जाएगी ( यह राशि उसके ऊपर घोषित ईनाम राशि तथा समर्पित हथियार के बदले देय मुआवजा राशि के अतिरिक्त होगी). यह राशि बैंक में सावधि जमा की जाएगी और इसका ब्याज समर्पित नक्सली को दिया जाएगा. 03 साल के बाद चाल चलन की समीक्षा उपरांत यह राशि प्रदान की जाएगी. यदि समर्पित नक्सली द्वारा 03 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय की जाती है तब 02 एकड़ तक भूमि पर स्टॉम्प ड्यूटी / पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी.
खास बातें
अन्य राज्यों के पीड़ित व्यक्ति को भी मुआवजा हेतु पात्र किया गया है।
नक्सल पीड़ित / आत्मसमर्पित नक्सली जिसके द्वारा नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग किया गया हो तथा जिसे इस कारण स्वयं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया हो, ऐसे प्रकरणों में पुलिस महानिरीक्षक रेंज उसे पुलिस विभाग में निम्नतम पदों पर भर्ती कर सकेंगे ।
सभी विभागों को नई नीति लागू करने के लिये नियमों / प्रावधानों में संशोधन हेतु 60 दिन का समय दिया गया है।
छ.ग. लोक सेवा गांरटी अधिनियम के प्रावधान यथावत् लागू होंगे।
छ.ग. नक्सल उन्मूलन नीति लागू होने की तिथि से 05 वर्ष के लिये प्रभावी रहेगी.