IAS टुटेजा को राहत : सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अनिल टुटेजा पर बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाई, ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, अफसर ने जताई थी आशंका

Update: 2023-04-28 09:02 GMT

Supreme Court

नई दिल्ली ब्यूरो. छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमन उल्लाह की बेंच ने फिलहाल coersive action यानी बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आईएएस टुटेजा ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को पत्र लिखकर यह आशंका जताई थी कि पूछताछ के बहाने बुलाकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. इस मामले की अगली सुनाई अब 13 जुलाई को होगी. तब तक के लिए ईडी अपनी जांच जारी रखेगी, लेकिन कोई भी सख्ती नहीं कर पाएगी.

बता दें कि ईडी ने आईएएस टुटेजा के निवास पर छापा मारा था. यह छापा पूर्व के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मारे गए छापे से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें हाल ही में तीस हजारी कोर्ट ने अलग एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं. तीस हजारी कोर्ट के फैसले को ही आईएएस अफसर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर यह फैसला आया है. ईडी द्वारा छापे के बाद आईएएस टुटेजा से पूछताछ की गई थी. इसके बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश होने के लिए समंस जारी किया गया था. इसमें प्रस्तुत नहीं होने पर ईडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था. इसके जवाब में आईएएस टुटेजा ने अपने पत्र में बताया था कि वे भौतिक रूप से समंस को नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन विधिवत उनका जवाब दे रहे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का हवाला देकर ईडी से समय मांगा था. इसी पत्र में उन्होंने ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की आशंका भी जाहिर की थी.

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