CG News: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन से तीन करोड़ पैंतालीस लाख की धोखाधड़ी... एसएलसी एजुकेशनल सोसाइटी के खिलाफ FIR दर्ज...
रायपुर। राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन द्वारा संचालित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंर्तगत 770 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए एसएलसी एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद के संचालक टी सत्यनारायण के साथ 13,80,94,540 करोड़ (तेरह करोड़ अस्सी लाख चौरानवे लाख पांच सौ चालीस रूपये मात्र) के MoU हुए थे।
एसएलसी एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत आदेश संख्या 7267/V-06/NRLM/DDU-GKY 5 सितंबर 2019 के माध्यम से परियोजना स्वीकृत की गई थी।
इस MoU की विधिमान्य शर्तो के अनुसार राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन ने अनुबंध की राशि का 25% (तीन करोड़ पैंतालीस लाख तेईस हज़ार छह सौ पैंतीस रूपये मात्र) को दो किश्तों में रिलीज भी कर दिया था। इस अनुबंध के अनुसार एसएलसी एजुकेशनल सोसायटी के संचालक द्वारा अमानत के तौर पर 6.25% की बैंक गारंटी 86,30,909 लाख जमा किए जाने थे, लेकिन धोखाधड़ी करते हुए एसएलसी एजुकेशनल सोसायटी, हैदराबाद द्वारा सिर्फ 87,000 रुपए जमा कराए गए। साथ ही उपरोक्त के द्वारा 770 बच्चों के लक्ष्य के एवज में किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। कंपनी ने राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन में बैंक गारंटी के रूप में ₹87,00,000 लाख के स्टांप पेपर जमा कर दिए। आंध्रा बैंक, हयात नगर, हैदराबाद से जारी इस बैंक गारंटी का नंबर 1245191GFIN0003 और स्टांप नंबर 6077461 था। जब इस बैंक गारंटी का सत्यापन करवाया गया तो पता चला कि इसकी राशि मात्र 87,000 रूपये और स्टांप संख्या भी अलग थी जो की 16609 है।
कम्पनी ने ईमेल के माध्यम से गलत बैंक गारंटी जमा करने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उसके एक अकाउंटेंट ने उनकी छवि खराब करने हेतु गलत बैंक गारंटी जमा की है। इस कृत्य के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन की उपायुक्त ने थाना राखी, ज़िला रायपुर में लिखित शिकायत देते हुए कहा कि इस घटनाक्रम के बाद भी संस्था द्वारा परियोजना अंर्तगत लक्ष्य और जारी राशि के एवज में कोई काम नहीं हुआ है। जिससे साफ है कि संस्था की मंशा कार्य करने की नहीं है। परियोजना संचालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी तीन करोड़ पैंतालीस लाख तेईस हज़ार छह सौ पैतीस करोड़ रूपये का गबन किया जाना प्रमाणित होता है। इसके साथ ही कार्यालय में बैंक गारंटी के फर्जी दस्तावेज़ जमा कर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया गया है।
इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद एस एल सी एजुकेशनल सोसायटी, हैदराबाद के संचालक टी सत्यनारायण के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया गया है।