CG News: ईडी ने पेश किया आठ हजार पेज का चालान, बड़े ट्रंक में लेकर आए कोर्ट

प्रवर्तन निदेशालय ने अभी चार आरोपियों के खिलाफ ही चालान पेश किया है। शनिवार को इस पर दोनों पक्ष अपनी दलील रखेंगे।

Update: 2022-12-09 14:23 GMT

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन में कथित अवैध लेवी के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने स्पेशल जज अजय कुमार राजपूत की अदालत में आठ हजार पेज का चालान पेश किया है। एक बड़े ट्रंक में ईडी के अधिकारी चालान भरकर लाए। ट्रंक में सूर्यकांत लिखा हुआ है। यानी ऐसे तीन और ट्रंक आएंगे। 250 पेज की केस समरी है।

ईडी ने फिलहाल चार आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। इनमें अवैध लेवी के कथित सरगना सूर्यकांत तिवारी, आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल शामिल हैं। ईडी ने अभी दस्तावेजों के आधार पर 152 करोड़ के हेरफेर की जानकारी दी है।


ईडी ने 13 अक्टूबर को आईएएस समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। 60 दिन में चालान पेश करना था। इससे पहले ही ईडी ने आज चालान पेश कर दिया। अभी सीएम सचिवालय की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के नाम पर चालान पेश नहीं किया गया है।


कल पेश किए जाएंगे सभी आरोपी

स्पेशल कोर्ट में कल सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। सौम्या को छोड़कर बाकी आरोपियों की रूटीन पेशी होगी। जबकि सौम्या की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। संभवत: ईडी की ओर से एक बार और रिमांड की मांग की जा सकती है। अन्यथा न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया जाएगा। अधिवक्ता फैसल रिजवी ने बताया कि ईडी ने चार आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है। फिलहाल बचाव पक्ष को चालान की कॉपी नहीं दी गई है। शनिवार को चालान की कॉपी दी जाएगी। इस पर दोनों पक्षों में बहस होगी। बचाव पक्ष की ओर जमानत की मांग की जा सकती है।


आठ हजार पेज के चालान में सिर्फ ढाई सौ पेज की समरी है। बाकी बयान और जब्त किए गए दस्तावेजों की कॉपी है। कहा जा रहा है कि अब तक जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उसके आधार पर 152 करोड़ के हेरफेर की जानकारी कोर्ट को दी गई है।


गिरफ्तारी के बाद बाकी के खिलाफ चालान

ईडी ने बड़ी संख्या में अधिकारियों, कारोबारियों और अन्य लोगों से पूछताछ की है। संभव है कि इनमें कई को आरोपी बनाया जाएगा, लेकिन चार आरोपियों के खिलाफ चालान पेश होने से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी की भी फरारी में चालान पेश नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारियों के बाद क्रमश: चालान पेश किए जाएंगे।

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