CG आरक्षण पर सीएम बोले : भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया पर नए विधेयक के लिए लड़ाई जारी रखने का ऐलान, रमन बोले...

Update: 2023-05-01 09:57 GMT

रायपुर. छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण लगी रोक हटाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है. हालांकि उन्होंने नए विधेयक के लिए लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है. सीएम ने ट्वीट किया है, 'युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा. लड़ेंगे-जीतेंगे.'

तत्कालीन भाजपा सरकार ने 58 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थीं. रमन सरकार ने यह फैसला 2012 में लिया था. इसके खिलाफ 9 साल तक हाईकोर्ट में लड़ाई चली, जिसके बाद 19 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

इस बीच कांग्रेस सरकार की ओर से 76 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के साथ संशोधन विधेयक पेश किया गया. इस विधेयक को दिसंबर 2022 में सर्व सम्मति से विधानसभा में पारित किया गया. हालांकि इसे अभी तक राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक राज्य में आरक्षण की स्थिति शून्य थी. इस वजह से भर्तियां रुकी हुई थीं. व्यापमं द्वारा नई परीक्षाएं नहीं ली जा रही थीं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 58 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू होने से जो भर्तियां रुकी हुई थी, या जो प्रमोशन रुके हुए थे, उसमें गति आएगी. साथ ही, व्यापमं द्वारा बारहवीं के बाद पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर आदि में जो भर्तियां होती हैं, उसके लिए परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी. हालांकि राज्य सरकार की ओर से 76 प्रतिशत आरक्षण के लिए लड़ाई जारी रहेगी.

सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने भी अपना जवाब देते हुए ट्वीट किया है...

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