CG सरकार ने गणेश और दुर्गा पूजा के लिए जारी किया गाइडलाइन, ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं, पढ़िए और क्या है हिदायत

Update: 2022-08-19 05:44 GMT

CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने तीज त्योहारों के संदर्भ में कलेक्टरों और नगरीय निकाय के अधिकारियों को कहा है कि तीज त्योहारों में ग्रीन ट्रिब्यूनल के मापदंड को नजरंदाज नहीं किया जाए। पढ़िए नगरीय विकास विभाग का पत्र...




विभिन्न त्यौहारों व सार्वजनिक उत्सवों हेतु निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं:-

1- तीज, गणेश विसर्जन,दुर्गा पूजा, पितृ मोक्ष अमावस्या एवं अन्य त्यौहारों के लिए सार्वजनिक आयोजन हेतु तालाबों, घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, फ़ांगिंग, शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए।

2- गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा जैसे सार्वजनिक त्यौहारों पर ग्रीन टिब्यूनल व राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश का पालन किया जाए

3- तालाबों/ घाटों पर विसर्जन के पूर्व पूजा सामग्रियों को अलग अलग उपयुक्त स्थल पर रखा जाए।

4- ग्रीन टिब्यूनल के निर्देशानुसार नदी में किसी भी प्रकार से मूर्तियो का विसर्जन न किया जाए।

5- ग्रीन टिब्यूनल के निर्देशानुसार ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु प्रशासन व पुलिस को समन्वय बना कर कार्यवाही करना है।

6- प्लास्टर ऑफ पेरिस व अन्य प्रतिबंधित सामाग्री से बनने वाली मूर्तियों के निर्माण को रोकना है।

7- आयोजन स्थलों के समीप यथासंभव मोबाइल मेडिकल यूनिटों को तैनात रखना है।

8- मूर्ति विसर्जन हेतु रूट का चयन न्यूनतम यातायात बाधा के आधार पर करना है।

9 - आयोजन स्थलों पर आवश्यक प्रकाश की व्यवस्था करनी है।

10 - संपूर्ण शहर में आवारा पशुओं को पकड़ कर कांजी हाउस भेजा जावें जिससे यातायात सुगम बना रहे।

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