CG-युवती से गैंगरेप: चार आरोपियों को आजीवन कारावास, पीड़िता को दो लाख मुआवजा भी...

Update: 2022-05-28 17:49 GMT

रायगढ़ 28 मई 2022। गैंगरेप के चार आरोपियो को फ़ास्ट ट्रैक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियो पर साठ हजार रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया है। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए पीड़िता को दो लाख मुआवजा देने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया गया है।

घटना के सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया 6 जुलाई 2020 को अपने घर से निकल कर अपनी फूफू दीदी के घर जा रही थी। इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास के पास एक युवक ने रोककर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ एक मकान में ले गया। यहां पर उसके तीन और साथी भी मौजूद थे। सभी आरोपियों ने बारी बारी से युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस शर्मनाक घटना के बाद पीड़िता जैसे तैसे चौकी जूटमिल पहुंची और इसकी शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376,376(घ) भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत न्यायालय में चालान पेश किया गया।

फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चले सुनवाई में विशेष न्यायधीश एक्ट्रोसिटी एक्ट जितेंद्र कुमार जैन ने आज मामले में अपना फैसला दिया है। जिसके तहत आरोपी सत्यप्रकाश एक्का(21),निर्दोष लकड़ा(26),पवन एक्का(23),सुलेमान कुजूर(23) को धारा 376 व 376(घ) भादवि के तहत दोषी पाते हुए चारो आरोपियो को गैंगरेप की धारा 376(घ) में आजीवन कारावास व 60 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ ही प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए पीड़िता को दो लाख मुआवजा देने के निर्देश जारी किए हैं। यह राशि पीड़िता को अपील अवधि समाप्त होने पर मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक हरिलाल पटेल ने पैरवी की।

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