बड़ी खबर: नए जिले अब 31 तक: जनगणना के लिए प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की समय-सीमा अब 31 दिसंबर तक बढ़ी
इस साल नहीं होगी जनगणना, पहले 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित थी
रायपुर, 15 जून 2022। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की समय-सीमा इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यानी अब छत्तीसगढ़ में नए जिलों का सेटअप तैयार करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। इससे पहले तक 30 जून तक नए जिलों में कलेक्टर सहित जिला कार्यालयों को शुरू करना होता। नए जिले की घोषणा के बाद 2 महीने बाद अलग जिले के रूप में कामकाज शुरू किया जा सकता है। पहले चार जिलों के अलावा खैरागढ़ जिले की घोषणा को भी 2 महीने हो गए हैं। अब सरकार के पास 31 दिसंबर तक कलेक्टर-एसपी की नियुक्ति का समय है।
इससे पहले भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज किए जाने की समय-सीमा 30 जून निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने के कुछ महीने बाद ही जनगणना शुरू हो सकती है। इसलिए अब वर्ष 2022 में जनगणना की संभावना नहीं है।
भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के जनगणना निदेशक ने लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों में इसके फैलने की संभावना बढ़ने का खतरा और देश में कोरोना टीकाकरण अभियान को तेज करने में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की व्यस्तता और भागीदारी के चलते इस वर्ष जनगणना का कार्य प्रारंभ करना संभव नहीं होगा। जनगणना नियम 1990 के नियम 8(4) के अनुसार प्रशासनिक इकाईयों की सीमाओं को जनगणना आयुक्त द्वारा सूचित तिथि से फ्रीज किया जाएगा। यह तिथि जनगणना से एक वर्ष की पहले की नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमाओं को फ्रीज करने की तिथि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आगामी जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाईयों की सीमाएं अब 31 दिसंबर 2022 को फ्रीज की जाएंगी।
जनगणना निदेशक ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव एवं राज्य के प्रशासक को अपने राज्य क्षेत्र में सभी संबंधित प्रशासनिक सीमाओं में यदि कोई परिवर्तन हो तो 31 दिसंबर 2022 तक उसे प्रभावी करने का निर्देश जारी करने तथा जनगणना निदेशालय को अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति भिजवाने को कहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जनगणना से पहले अधिसूचित जिलों, गांवों, कस्बों और अन्य प्रशासनिक इकाईयों जैसे तहसीलों, पुलिस स्टेशनों की संख्या में बदलाव के बारे में राज्यों द्वारा रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी देना होता है।