कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर....अब इतने महीने तक के वेतन के बराबर खरीदी के लिए शासन से अनुमति लेने की बाध्यता खत्म

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में किया संशोधन

Update: 2022-05-01 12:30 GMT

रायपुर, 01 मई 2022। राज्य सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों की सहूलियत के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में संशोधन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। इसके अंतर्गत अब प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से लेकर सभी कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह की खरीदी या लेनदेन में शासन को सूचना देने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब दो महीने के वेतन के बराबर या उससे अधिक की खरीदी करने पर शासन से अनुमति लेनी होगी। अब तक एक महीने के वेतन के बराबर या उससे अधिक की खरीदी पर शासन को सूचना देने का नियम था। इससे अधिकारी-कर्मचारियों को दिक्कत होती थी। इस वजह से लंबे समय से कर्मचारी संगठन संशोधन की मांग कर रहे थे। इस फैसले से अब राज्य के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को फायदा होगा।

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