बिग ब्रेकिंग न्यूजः हिजाब का मामला बड़ी बेंच में, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों का फैसला अलग-अलग, एक जज ने अपील खारिज की तो दूसरे ने...

Update: 2022-10-13 05:16 GMT

नई दिल्ली। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों का फैसला अलग-अलग आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुप्ता ने हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ रोक लगाई गई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। 

जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमारी राय अलग-अलग है। जस्टिस गुप्ता ने अपील खारिज कर दी है। वहीं दूसरे जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसल को गलत बताया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ की अलग-अलग राय सामने आई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को राज्य के उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। 

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