बीईओ प्रमोशन ब्रेकिंग: बीईओ प्रमोशन पर स्टे हटा, प्रमोशन आदेश को हाईकोर्ट ने माना सहीं...
बिलासपुर। एबीईओ के बीईओ के पद पर हुए प्रमोशन पर लगे स्टे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बीईओ प्रमोशन के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमोशन आदेश पर स्टे दे दिया था। जिसके चलते प्रमोशन प्रक्रिया रुक गई थी। अब हाईकोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई कर स्टे खारिज करते हुए शासन के द्वारा जारी आदेश को सहीं बताते हुए शासन के आदेश को जिंदा रखा है।
एबीईओ से बीईओ के पद पर प्रमोशन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 दिसंबर 2022 को एबीईओ से बीईओ की पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद कई एबीईओ ने पदोन्नति व नए पदस्थापना वाले पदों पर ज्वाइन भी कर लिया। इसी बीच प्रमोशन की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने 3 फरवरी 2023 को आदेश जारी करते हुए पदोन्नति के आदेश को रद्द कर दिया। जिसके चलते प्रमोशन पाएं कई एबीईओ ने भी हाईकोर्ट में इंटरवेनर पीटिशन लगाई थी। आज हुई सुनवाई में राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास ने पक्ष रखा तो वही इंटरवेनर पीटीशन लगाने वाले एबीईओ ने भी अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर 2022 को शासन द्वारा जारी किए गए आदेश को सही व नियमों के तहत किया गया माना।
जिसके बाद प्रमोशन के खिलाफ लगी याचिका को खारिज करते हुए प्रमोशन पर लगे स्टे को भी हटा दिया। जिसके बाद माना जा सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा 30 दिसंबर 2022 को जारी किया गया प्रमोशन आदेश एक बार फिर दोबारा जिंदा हो गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई। ज्ञातव्य है कि प्रमोशन के खिलाफ एक और याचिका लगाई गई थी जिससे पूर्व में ही हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच ने भी खारिज कर दिया था।