घर पर खोल सकेंगे बार: योगी सरकार ने आबकारी कानून में किया संशोधन, रिश्तेदारों को घर पर पीने-पिलाने की अनुमति, ये होंगी शर्तें

15 कैटेगरी की 71 बोतलें रख सकेंगे घर में, पहले 4 बोतल तक निशुल्क रखने की थी छूट

Update: 2022-05-11 05:56 GMT

NPG डेस्क, 11 मई 2022। देश में शराबबंदी के लिए उठ रही मांग के बीच उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने होम बार की मंजूरी के लिए आबकारी कानून में बदलाव किया है। इस बदलाव के अंतर्गत अब घर पर ही अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों के लिए निजी बार का लाइसेंस दिया जा सकेगा। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। उत्तरप्रदेश के अपर मुख्य सचिव के मुताबिक उप्र आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत पहले घर में चार बोतल (750 मिली) तक शराब निशुल्क रखने की मंजूरी थी। अब इस नीति को संशोधित किया गया है। इसमें अब घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रखी जा सकेंगी।

यहां पढ़ें, कितना देना होगा शुल्क, क्या नियम

आबकारी कानून में संशोधन के बाद अब लोग आवासीय परिसर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेश से आयातित मदिरा अपने परिजन, रिश्तेदारों, अतिथियों व मित्रों जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो को पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस स्वीकृत किए जा सकेंगे। यह लाइसेंस सालाना जारी होंगे। इसके लिए 12 हजार शुल्क देना होगा। सुरक्षा निधि के रूप में 25 हजार रुपए जमा करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

इसी तरह लाइसेंस के लिए जरूरी बैठने के क्षेत्रफल को अब 200 वर्गमीटर की जगह न्यूनतम 100 वर्गमीटर कर दिया गया है। यानी कम जगह में भी बार खोला जा सकेगा। वहीं, न्यूनतम 40 लोगों की बैठने की क्षमता को अब कम कर 30 का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट आदि में बार लाइसेंस लेने के लिए जरूरी भोजन कक्ष के प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।

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