सहायक खाद्य अधिकारी सस्पेंड: कार्यों में अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई... आदेश जारी

Update: 2021-12-19 12:48 GMT
सहायक खाद्य अधिकारी सस्पेंड: कार्यों में अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई... आदेश जारी
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रायपुर, 19 दिसम्बर 2021। राज्य शासन द्वारा दंतेवाड़ा जिला के सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले को प्रशासनिक कार्यों में अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) (तीन) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में निलंबित शासकीय सेवक का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी दंतेवाड़ा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। 

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