एएसआई प्रमोशन बाधित: हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोशन के केस में सरकार से मांगा जवाब

हेड कांस्टेबल का पक्ष लिए बिना प्रमोशन के लिए अयोग्य घोषित करने का मामला

Update: 2022-04-22 13:35 GMT

बिलासपुर, 22 अप्रैल 2022। हेड कांस्टेबल का पक्ष सुने बिना एएसआई पद पर प्रमोशन के लिए अयोग्य मानने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है। अब एएसआई पद पर प्रमोशन लिस्ट हाईकोर्ट द्वारा इस केस में लिए जाने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।

जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ सरजू राम यादव को पूर्व में मिली दीर्घशास्ति उनके वेतन में से एक वेतनवृद्धि के बराबर की राशि की कमी एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से किए जाने के कारण पुलिस विभाग ने एएसआई के पद पर प्रमोशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस फैसले से व्यथित होकर यादव ने अधिवक्ता अनादि शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दो हफ्ते के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यह कहा है कि रायपुर रेंज में एएसआई के पद पर पदोन्नति इस याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।

छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर पदोन्नति परीक्षा 23 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाली है। रायपुर जिले में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ सरजू राम यादव को वर्ष 2017 में मिली दीर्घशास्ति उनके वेतन में से एक वेतनवृद्धि के बराबर की राशि की कमी एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से किए जाने के कारण पुलिस विभाग ने पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनादि शर्मा ने यह दलील पेश की कि प्रार्थी को दी गई सजा छोटी सजा की श्रेणी में आता है। इसके अलावा प्रार्थी की सजा की अवधि समाप्त हो जाने के कारण उन्हें पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अधिवक्ता शर्मा ने कोर्ट को बताया कि पदोन्नति परीक्षा के एक दिवस पहले योग्यता सूची जारी करना विधिसंगत नहीं है। ऐसी सूची से ग्रसित कोई भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और पुलिस विभाग से 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है।

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