स्कूल शिक्षा विभाग का कमाल: उम्र की पात्रता पूरी किए बिना युवक को बना डाला सहायक शिक्षक

Update: 2022-04-07 09:46 GMT

बिलासपुर 7 अप्रैल 2022। शिक्षा विभाग में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। विभाग में एक अपात्र अभ्यर्थी को सहायक शिक्षक के पद पर चयनित कर लिया गया है। अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए तय उम्र सीमा पूरी नही की थी, फिर भी उसे नियुक्ति हेतु पात्र बना दिया गया। हालांकि शिकायत मिलने के बाद उसकी जॉइनिंग रोक दी गयी।

मिली जानकारी के अनुसार मामला बिलासपुर के तखतपुर विकासखण्ड का है। व्यापम ने शिक्षको के 14500 पदों पर भर्ती के लिए 2019 में विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार 1 जनवरी 2019 को आवेदकों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो व अधिकतम उम्र 35 वर्ष से अधिक न हो तय हुआ था।

शिकायतकर्ता तुलेश्वर बघेल के अनुसार मार्च माह में व्यापम की परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों की तीसरी पदस्थापना सूची निकली थी। शिकायतकर्ता के अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान ई संवर्ग के लिए जारी पदस्थापना सूची में 11 वे नम्बर में अभ्यर्थी विक्रांत कुमार का प्राथमिक शाला सफरीभाठा ब्लाक तखतपुर में पोस्टिंग आर्डर जारी किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार जिस अभ्यर्थी का पदस्थापना आदेश जारी हुआ है उसकी जन्मतिथि 22 जुलाई 1998 है। जिस हिसाब से अभ्यर्थी की उम्र 1 जनवरी 2019 की स्थिति में 20 वर्ष 5 माह 10 दिन है। जो भर्ती नियम के अनुसार अयोग्य है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने विज्ञापन की प्रति भी सौपी है।

शिकायत सामने आने के बाद फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी ने अभ्यर्थी विक्रांत कुमार की जॉइनिंग रोक दी है।

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