इस एयरलाइंस पर लगा 5 लाख का जुर्माना, दिव्यांग बच्चे को चढ़ने से रोका था...

Update: 2022-05-28 11:45 GMT

नईदिल्ली 28 मई 2022। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को 7 मई को प्लेन में चढ़ने से रोकने को लेकर इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि यह देखा गया है कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष बच्चे को संभालने में कमी थी और अनावश्यक विवाद को बढ़ाया गया। अधिक करुणामय व्यवहार से बच्चे को समझाया बुझाया जा सकता था। बच्चे को शांत किया जा सकता था। और इस तरह के हालात से बचा भी जा सकता था। डीजीसीए ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन कर्मचारी इस अवसर पर उठने में विफल रहे और इस प्रक्रिया में नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (विनियमों) के पालन में चूक हुई। इसे देखते हुए डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

बता दें इंडिगो ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था। इस घटना को लेकर DGCA ने कंपनी को कड़ी फटकार भी लगाई है। DGCA का कहना है कि दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे स्थिति बिगड़ गई। कंपनी का ग्राउंड स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे का ठीक से संभाल नहीं सका, उल्टा उसने परिस्थिति को और खराब किया। इस मामले में उन्हें ज्यादा संवेदनशीलता से काम लेना था, जो उस बच्चे के लिए प्रक्रिया को आसान बनाते और उसे शांत करते। कंपनी के कर्मचारी ऐसा नहीं कर सके, उल्टा एक्स्ट्रीम कदम उठाते हुए अंत में यात्री को विमान में चढ़ने से मना कर दिया गया।"

वहीं, इंडिगो एयरलाइन की ओर से इसका कारण बताया था कि बच्चा विमान में यात्रा करने से घबरा रहा था। इस घटना के सामने आने के बाद जहां विमानन नियामक डीजीसीए ने मामले में जांच करने के निर्देश दिए थे। वहीं, केंद्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया था। केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस पर ट्वीट करते हुए कहा था कि पूरी जांच उनकी निगरानी में ही होगी. सिंधिया के सख्त तेवर के बाद एयरलाइन ने मांफी मांगी थी।

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