Yuktiyuktakaran News: युक्तियुक्तकरण को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, बोले-नहीं हो रहे स्कूल बंद, 2008 के सेटअप को लेकर कहा...

Yuktiyuktakaran News: युक्तियुक्तकरण को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कोई भी स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, ये सब कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया भ्रम है।

Update: 2025-06-04 12:36 GMT
डिप्टी सीएम विजय शर्मा 

Yuktiyuktakaran News: रायपुर। युक्तियुक्तकरण को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ी बात कही है। कैबिनेट की बैठक खतम होने की बाद जब डिप्टी सीएम से पत्रकारों ने पूछा कि कुछ शिक्षक युक्तियुक्तकरण को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं...

डिप्टी सीएम ने कहा कि शिक्षकों के कोर्ट जाने का मामला अलग है, युक्तियुक्तकरण के संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं विपक्ष के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है कि 10 हजार स्कूल बंद हो जाएंगे, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। लेकिन मैं बता दूं कि एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल एक परिसर में हैं, इसमें दो हेडमास्टर थे। अभी एक हेडमास्टर होगा। दूसरे हेडमास्टर का पद खतम नहीं होगा, उनकी नौकरी खतम नहीं होगी। वो कहीं और जाकर पदस्थ हो जाएंगे। 10 हजार ऐसे स्कूल है जहां एक ही परिसर में प्राइमरी और मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल व मिडिल स्कूल है। इसमें दो-दो प्रिंसिपल थे तो एक-एक प्रिंसिपल किया गया है। अब जो खाली हुये हैं, उन्हें अन्य स्थानों पर पदस्थ कर दिये गये हैं।

डिप्टी सीएम ने 2008 आठ के सेटअप में बदलाव को लेकर कहा कि शिक्षक साथी जितने हैं, उनमें विभिन्न-विभिन्न बाते हैं। एक बात नहीं जो आप समझेंगे या फिर मैं समझूंगा। शिक्षकों ने कुछ कुछ बाते मुझसे कही मुझे उनमें से कुछ बातें रिलेवेंट लगी, उनमें से एक बात यह है कि एक साल अगर किसी की नौकरी बची हैं तो उसे नहीं निकाला जाए, वो रूकना भी चाहिए। ये बात ठीक भी है, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।

न्यूनतम दो वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।

सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा।

स्थानांतरण के विरूद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा। 

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