सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक पदोन्नति मामलें में डीईओ के बाद अब संयुक्त संचालक ने पदांकन हेतु जारी किए गए मार्गदर्शी दिशा निर्देश
बिलासपुर। सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक की पदोन्नति के बाद पदांकन के मामलें में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। कल पदोन्नति के बाद पोस्टिंग में हो रहे गड़बड़झाले को देखते हुए बिलासपुर जिले के ड़ीईओ ने काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न करने के निर्देश दिए थे। अब संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बिलासपुर संभाग के सभी जिलों के लिए जारी निर्देशों के तहत पदांकन शिक्षक विहीन व एकल शिक्षकीय स्कूलों में पहले किये जायेंगे। यथासम्भव यदि पद रिक्त हो तो उसी संस्थान में पदांकन किया जाएगा। उसके बाद यदि पद रिक्त हो तो उसी विकास खंड में और न हो तो उसी जिले के उस विकासखंड के समीपस्थ विकास खंड में किया जाएगा। इसके अलावा पदस्थापना रिक्त पदों पर करने व पदस्थापना उपरांत कही और संलग्न न करने के निर्देश भी दिए गए हैं।