Principal Promotion: प्राचार्य पदोन्नति कल फिर होगी सुनवाई, जानिए आज क्या कुछ हुआ

Principal Promotion: प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर बीते तीन दिनों से जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है। मंगलवार और बुधवार को याचिकाकर्ता रिटायर्ड शिक्षक प्रकाश नारायण तिवारी के अधिवक्ता ने सिंगल बेंच के समक्ष अपना पक्ष रखा।कल राज्य शासन अपना पक्ष रखेगा। माना जा रहा है कि गुरुवार को इस मामले में सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगा या फिर फैसला सुरक्षित रखेगा।

Update: 2025-07-30 11:58 GMT

High Court News

बिलासपुर। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में बीते तीन दिनों से लगातार सुनवाई चल रही है। मंगलवार और बुधवार को याचिकाकर्ता रिटायर्ड शिक्षक नारायण प्रकाश तिवारी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। गुरुवार को राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसर अपना पक्ष रखेंगे। गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे से सिंगल बेंच में सुनवाई प्रारंभ होगी।

जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में प्राचार्य पदोन्नति के संबंध में लगातार आज तीसरे दिन सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के वकील ने लगातार 28, 29 व 30 जुलाई, तीन दिनों तक अपना पक्ष रखा.

राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि नियम सहित अभी के आपत्ति के सभी विषय पर डिवीजन बेंच में इस प्रकृति के सभी याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करने के साथ प्राचार्य प्रदोन्नति के लिए राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों व मापदंडों को सही ठहराया है। हाई कोर्ट में 9 जून से 17 जून तक लगातार सुनवाई हुई। जिसमे याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने विषय मे तथ्यों के साथ पक्ष रखा था। अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ ही हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं ने भी लाभार्थी व शासकीय पक्ष को मजबूती से रखा था। स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने 1 मई को क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद 17 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका पर फैसला सुनाते हुए डिवीजन बेंच ने आपत्ति को खारिज करते हुए प्राचार्य पदोन्नति की जारी सूची से स्टे हटाते हुए हाई कोर्ट ने शासन के पक्ष को सही माना है। एसोसिएशन की ओर से इंटरविनर अधिवक्ता अनूप मजूमदर ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल किया है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि अब जब लगातार सुनवाई जारी है तो पदोन्नत प्राचार्य, शिक्षक समूह व शिक्षा विभाग की नजर कोर्ट के निर्णय पर टिक गई है, नया शिक्षा सत्र आरंभ हुआ है, स्कूल में प्राचार्य के अधिसंख्य पद रिक्त है, शालाओ में शिक्षण सत्र की तैयारियों में प्राचार्य की शीघ्र पदोन्नति जरूरी है, ऐसे में प्राचार्य पदोन्नति पर बड़ा फैसला हो सकता है,? सुनवाई के दौरान संजय शर्मा, मनोज सनाढ्य, मुकेश पांडेय, रामगोपाल साहू, राजेश शर्मा, चिंताराम कश्यप, चंद्रशेखर गुप्ता, तोषण गुप्ता, अनामिका तिवारी, मोहन तिवारी लगातार सक्रिय थे।

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