Indian Nursing Council: नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश: इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बढ़ाई तिथि, अब इस दिन तक ले सकेंगे एडमिशन, पढ़िए क्या है कारण
Indian Nursing Council: इंडियन काउंसिल ऑफ सर्जन्स ने अधिसूचना जारी कर नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जारी अधिसूचना में अब एएनएम, जीएनएम और बीएससी (एन), पीबीबीएससी (एन) और एमएससी (एन) कार्यक्रमों में प्रवेश 31 दिसंबर तक होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर देशभर में प्रवेश को लेकर एकरूपता रखने का निर्णय इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने लिया है।
Indian Nursing Council: रायपुर। इंडियन काउंसिल ऑफ सर्जन्स ने अधिसूचना जारी कर नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जारी अधिसूचना में अब एएनएम, जीएनएम और बीएससी (एन), पीबीबीएससी (एन) और एमएससी (एन) कार्यक्रमों में प्रवेश 31 दिसंबर तक होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर देशभर में प्रवेश को लेकर एकरूपता रखने का निर्णय इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने लिया है।
बता दें कि प्रवेश की तिथि व अन्य मुद्दों को सुप्रीम को पहले एसएलपी दायर की थी। एसएलपी पर फैसले के बाद एक और याचिका दायर की गई थी। दूसरी याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रवेश की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश इंडियन नर्सिंग काउंसिल को दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अधिसूचना जारी कर प्रवेश की तिथि को बढ़ा दिया है। जारी अधिसूचना में लिखा है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एएनएम, जीएनएम और बीएससी (एन), पीबीबीएससी (एन) और एमएससी (एन) कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में।
17 सितंबर 2025 की पूर्व अधिसूचना और 22 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के क्रम में, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एएनएम, जीएनएम और बीएससी (एन) कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई थी, यह सूचित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के आलोक में इस मामले पर आगे विचार किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 02 दिसंबर 2025 को एसएलपी श्रीनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में अपने आदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2025 को एक अन्य याचिका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एसोसिएशन बनाम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और अन्य में अपने आदेश के माध्यम से इंडियन नर्सिंग काउंसिल को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में और प्रवेश में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय नर्सिंग परिषद ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एएनएम, जीएनएम, बीएससी (एन), पीबीबीएससी (एन) और एमएससी (एन) कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि को देश भर के सभी संस्थानों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है।
इन शर्तों का कड़ाई से करना होगा पालन
22 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना 2025 में ये शर्तें लागू रहेंगी
- 31 अक्टूबर 2025 तक प्रवेश लेने वाले छात्रों को नियमित, सम बैच का छात्र माना जाएगा।
- 1 नवंबर 2025 से प्रवेश लेने वाले छात्रों को अनियमित, विषम बैच माना जाएगा।
- अनियमित बैच में प्रवेश लेने वाले छात्र सेमेस्टर/शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के बाद प्रवेश लेंगे, इसलिए उनकी पढ़ाई और शिक्षण से नियमित बैच के छात्रों की पढ़ाई और कार्यक्रम में कोई बाधा या देरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, अनियमित बैच में प्रवेश से नियमित बैच के छात्रों की परीक्षा में देरी नहीं होनी चाहिए। उक्त प्रयोजन के लिए संस्थानों को नियमित और अनियमित बैच के छात्रों के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित करनी होगी।
- उपर्युक्त बैचों के लिए कक्षाएं और परीक्षाएं अलग-अलग आयोजित की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विलंबित प्रवेश से समय पर प्रवेश प्राप्त छात्रों की पढ़ाई में कोई देरी या बाधा न आए।
- शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान बीएससी (एन) में प्रवेश राज्य सरकार के कॉमन एंट्रेंस सेल/विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रवेश परीक्षा के मानदंड सहित प्रवेश संबंधी नियम और शर्तें बीएससी (एन) के पाठ्यक्रम में दी गई हैं और इनका सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है।
- प्रवेश नियमों और शर्तों में, बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए प्रतिशत से संबंधित प्रवेश परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंड का पालन संशोधित बीएससी (एन) पाठ्यक्रम शुद्धिपत्र 08 अप्रैल 2022 के अनुसार किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान बीएससी (एन) में निर्धारित सेमेस्टर-वार आवश्यकताओं और एएनएम, जीएनएम, पीबीबीएससी (एन) और एमएससी (एन) पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक वर्ष-वार आवश्यकताओं का परीक्षा आयोजित करने से पहले अनुपालन करें।
- वार्षिक, सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए पात्रता का पालन संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।
- राज्य परीक्षा बोर्ड, परिषद, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश मानदंडों में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। विभिन्न नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए आईएनसी द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों और शर्तों का पालन न करने की स्थिति में राज्य परीक्षा बोर्ड, परिषद, विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान, प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- 31 अक्टूबर 2025 तक (नियमित बैच) और 1 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक (अनियमित बैच) प्रवेशित छात्रों की कुल संख्या स्वीकृत संख्या के बराबर होगी और वार्षिक प्रवेश संख्या से अधिक नहीं होगी।