CG teacher suspended: BEO पर एफआईआर के निर्देश, मेडिकल बिल में छेड़छाड़ कर शासकीय राशि को गबन का आरोप, JD ने किया सस्पेंड...
CG teacher suspended: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संकुल समन्वयक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक पर फर्जी चिकित्सा बिल पेश कर शासकीय राशि को हड़पने का आरोप है।
CG teacher suspended: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने संकुल समन्वयक को निलंबित कर दिया है। साथ ही संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने संकुल समन्वयक व तत्कालीन जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।
दरअसल, साधेलाल पटेल संकुल समन्वयक पौंसरा मूल पद शिक्षक पर फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्रस्तुत कर शासकीय राशि को गबन करने का आरोप है...
नीचे पढ़ें क्या कुछ थी शिकायत
जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के द्वारा साधेलाल पटेल शिक्षक एवं संकुल समन्वयक पौंसरा के विरूद्ध फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्रस्तुत करने संबंधी शिकायत की जांच कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा अपने पत्र क 11069 दि. 12.09.2025 के माध्यम से जाचं प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हैं। जांच प्रतिवेदन में निम्नलिखित अनियमितता की पुष्टि होती है
1.साधेलाल पटेल द्वारा स्वयं के नाम से सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बिलासपुर से 773564 रू. का चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक स्वीकृत कराकर भुगतान हेतु कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा में प्रस्तुत किया गया। जबकि मेडिकल स्टोर द्वारा प्रदत्त किया गया देयक 77,000 रू. का हैं, जो कि असीम वर्मा के नाम से हैं।
2. साधेलाल द्वारा उमाशंकर चौधरी सहा. शि.प्रा. शाला बन्नाकडीह का 5,42,535 रू. का मेडिकल देयक सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बिलासपुर से स्वीकृत कराकर प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज निरीक्षण में पाया गया कि रू. 5,42,535 का चिकित्सा देयक उमाशंकर चौधरी सहा. शि.प्रा. शाला बन्नाकडीह के नाम से है, जबकि मेडिकल स्टोर द्वारा प्रदत्त किया गया देयक 1,43,000 रू. का है जो कि असीम वर्मा के नाम से हैं।
3. साधेलाल पटेल द्वारा राजकुमारी पटेल (पत्नी साधेलाल पटेल) प्र.पाठक शास.प्राथ.शाला दैहानपारा बैमा के नाम से 4,03,327 रू. का मडिकल देयक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा में प्रस्तुत किया गया। जबकि मेडिकल स्टोर द्वारा प्रदत्त देयक 47000 रू. का हैं।
4 नरेन्द्र कुमार चौधारी सहा. शि. बिजौर की मृत्यु के एक वर्ष पश्चात साधेलाल पटेल द्वारा चौधरी के नाम से 5,33,123 रू. का मेडिकल देयक प्रस्तुत किया, जिसमें कुल 32000 रू. का मेडिकल बिल लगा हुआ हैं। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बिलासपुर द्वारा लिखित में दिये गये जानकारी अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक की राशि 33,123 रू. में प्रतिहस्ताक्षर किया गया है, जिसमें कूटरचना एवं छेड़छाड़ कर 5,33,123 कर दिया गया। उक्त बिल कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा से स्वीकृत हो चुका हैं तथा भुगतान हेतु कोषालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. साधेलाल पटेल द्वारा राजकुमारी पटेल के नाम से 7,32,841 रू. के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बिलासपुर से स्वीकृत कराकर जमा कराया गया। जबकि राजकुमार पटेल के नाम से 33,000 रू के मेडिकल रसीद संलग्न होने की जानकारी दी गई।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बिलासपुर के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की राशि 33,123 व 40947 रू. आहरित कर संबंधितों को भुगतान हो चुका है, परन्तु उक्त दोनो देयको की राशि में कुटरचित कर पुनः नरेन्द्र कुमार चौधरी को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा के द्वारा राशि 4,33,123 आहरित कर भुगतान किया गया व राजकुमारी पटेल को राशि 2,40,947 आहरित कर भुगतान किया गया।
साधेलाल पटेल का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 एवं 16 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता हैं। एतद्वारा जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत साधेलाल पटेल शिक्षक एवं संकुल समन्वयक पौंसरा को निलंबित किया जाता हैं तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी तखतपुर जिला बिलासपुर नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में साधेलाल पटेल संकुल समन्वयक पौसरा (मूल पद शिक्षक एल.बी.) को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।