CG Teacher News: गलत प्रमाण पत्र बता शिक्षाकर्मी को सेवा से किया गया पृथक, हाई कोर्ट ने सेवा में बहाली के दिये निर्देश
बिलासपुर। गलत अनुभव प्रमाण पत्र बताकर सेवा से पृथक किए गए शिक्षाकर्मी को हाईकोर्ट ने दोबारा नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। पूर्व में कोर्ट से इसी तरह के मामले में दिए गए आदेश के आधार पर शिक्षा कर्मी ने याचिका दायर की थी।
रोहित साहू, प्रभा देशमुख एवं गीतेश्वरी साहू की नियुक्ति शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पद पर 17 दिसंबर 2007 में प्राथमिक शाला बोड़ला जिला कवर्धा (कबीरधाम) में हुई थी। इनके समय 16 लोगों को 27 सितंबर 2008 को सेवा से पृथक कर दिया गया। इसकी वजह बताई गई कि उनके अनुभव प्रमाण पत्र गलत है। सेवा समाप्ति के खिलाफ सभी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रमाण पत्र गलत होने का आरोप साबित न होने पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2021 को सभी को पुनः सेवा में रखे जाने का आदेश पारित किया। जिस पर उन्हें सेवा में बहाल किया गया था।
इसी आधार पर शिक्षाकर्मी पुरुषोत्तम यादव ने अधिवक्ता अशोक पाटिल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट के समर वेकेशन जज एनके व्यास ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुरुषोत्तम यादव को सेवा में तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए हैं।