CG- 5th, 8th Board Exam: 5वीं, 8वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को लिखा पत्र, दिया ये निर्देश...
CG- 5th, 8th Board Exam: छत्तीसगढ़ में पाँचवी, आठवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज़ हो गई है.
CG- 5th, 8th Board Exam: रायपुर। पाँचवी, आठवीं बोर्ड परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ क़े स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ परदेशी ने कलेक्टरों को पत्र लिखा है। पढ़िए उनका पत्र...
भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 01 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत 6-14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत किसी भी पहली से आठवीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता है। इसी कारण सत्र 2010-11 से ही 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई थी एवं प्रारंभिक कक्षा (पहली से आठवीं) में किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त धारा 30 (1) में उल्लेखित है कि "किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।"
विगत कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ा है। भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (एमेंडमेंट) अधिनियम 2019 लाया गया। इसमें धारा 16 में निम्नानुसार परिवर्तन किये गये
(1) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 5वीं एवं 8वीं की नियमित परीक्षा ली जायेगी।
(2) यदि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे परीक्षा दिनांक के दो माह के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जायेगा।
(3) राज्य सरकार (समुचित सरकार) विद्यालय को 5वीं या 8वीं या दोनों कक्षाओं में रोकने (अनुत्तीर्ण करने) की अनुमति दे सकेगी।
(4) किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने सतत् प्रयास की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से सत्र 2024-25 में राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा का आयोजन किये जाने का मंत्रि-परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया है।
5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा सी.जी. पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों (CBSE, ICSE पाठ्यक्रम वाले स्कूलों को छोड़कर) में आयोजित किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं-
1. 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा जिला स्तर पर ली जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी गोपनीयता बनाये रखते हुए गुणवत्तायुक्त परीक्षा सम्पन्न कराएंगे।
2. केन्द्रीकृत परीक्षा हेतु विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
3. परीक्षा मार्च माह में आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा की समय सारिणी संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की जाएगी।
4. परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा पूर्ण गोपनीयता के साथ तैयार किया जावे तथा प्रश्न पत्र वितरण पश्चात् केन्द्राध्यक्ष प्रश्न पत्र निकट के थाने में रखेंगे। प्रश्न पत्र रखने की प्रक्रिया बोर्ड परीक्षा के अनुरूप की जाए।
5. प्रश्न पत्र के नमूनों से शिक्षकों को पूर्व से अवगत कराया जावे ताकि विद्यार्थियों की तैयारी उसके अनुरूप कराया जा सके। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रश्न पत्र का नमूना उपलब्ध कराया जावेगा।
6. परीक्षा हेतु अन्य विद्यालय से केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किये जायें।
7. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु पृथक से केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र बनाये जायेंगे। मूल्यांकन केन्द्राधिकारी अपने संकुल एवं निकट के संकुल के शिक्षकों से मूल्यांकन कार्य सम्पन्न करायेंगे। मूल्यांकन कार्य कक्षा 5वीं एवं 8वीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से कराया जाए।
8. कक्षा चौथीं एवं सातवीं की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अन्य विद्यालयों में कराया जाए ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति के आधार पर आगामी शैक्षणिक सत्र में केन्द्रीकृत परीक्षा की तैयारी सत्र प्रारंभ से ही करायी जा सके।
9. पांचवीं एवं आठवीं में किसी विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की पूरक परीक्षा ली जावे। विद्यार्थी को उस कक्षा में रोका नहीं जाएगा बल्कि अगली कक्षा अर्थात् छठवीं एवं नवमीं में कक्षोन्नत किया जाएगा।
10. केन्द्रीकृत परीक्षा हेतु विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी तत्काल प्रारंभ की जाए। संकुल समन्वयकों एवं प्रधान पाठकों की बैठक लेकर उन्हें समस्त निर्देशों से भलीभांति अवगत कराया जावे।