Central Board of Secondary Education: CBSE का सख्‍त रुख: केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड की संबद्ध स्‍कूलों को चेतावनी, फर्जीवाड़ा किया तो होगी कड़ी कार्रवाई

Central Board of Secondary Education: केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबद्ध स्‍कूलों को पत्र जारी करके फर्जीवाड़े के प्रति आगाह किया है। बोर्ड ने स्कूलों को चेताया की डमी स्कूल पाए जाने पर/ विद्यार्थियों की फर्जी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाएगा और जैसे पहले 20 स्कूलों पर कार्रवाई की गई है वैसी कार्रवाई की जाएगी।

Update: 2024-05-15 13:35 GMT

Central Board of Secondary Education: रायपुर। केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड से मान्‍यता प्राप्‍त स्‍कूलों को पत्र जारी किया है। बोर्ड के भूवनेश्‍वर रीजन की तरफ से जारी इस पत्र में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और यह माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश का समय है। इस समय, मैं क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के अधिकार क्षेत्र के तहत संबद्ध स्कूलों को उनके द्वारा सीबीएसई को सौंपे गए वचन की याद दिलाना चाहूंगा कि वे सीबीएसई परीक्षा और संबद्धता उपनियमों के नियमों का पालन करेंगे।

ऐसी शिकायतें थीं कि सीबीएसई से संबद्ध कुछ स्कूल (i) कक्षा IX, X, XI, XII के लिए गैर-संबद्ध स्कूलों के उम्मीदवारों को प्रायोजित कर रहे थे, (ii) कि स्कूल बिना मंजूरी के एक से अधिक स्थानों पर चल रहे हैं। (iii) कि स्कूल उन छात्रों का पंजीकरण करें जो स्कूल में नियमित कक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं और अन्य संस्थानों में कोचिंग लेते हैं। ये सीबीएसई संबद्धता उपनियमों का उल्लंघन हैं।

इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि संबद्धता उपनियम अध्याय 14 खंड 14.2 (जो नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है) के नियमों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना संबद्ध स्कूलों के लिए अनिवार्य है।

14.2 प्रत्येक संबद्ध स्कूल के लिए बोर्ड के परीक्षा उपनियमों का यथोचित परिवर्तनों के साथ पालन करना अनिवार्य है।

14.2.5 प्रत्येक संबद्ध स्कूल अपने वास्तविक और योग्य छात्रों को नियमित रूप से प्रायोजित करेगा बोर्ड दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं देते समय उल्लिखित वर्ष से बिना किसी रूकावट के नियमित रूप से संबद्धता/अपग्रेडेशन या उसके कारण सहित लिखित रूप से सूचित करें समय पर अभ्यर्थियों के प्रायोजक न बनने के संबंध में।

14.2.6 बोर्ड से संबद्ध विद्यालय किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को नहीं भेजेंगे। यह केवल सीबीएसई की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को तैयार करेगा।

गौरतलब है कि सीबीएसई समय-समय पर स्कूलों की जांच करने और सीबीएसई के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करता रहता है। जो स्कूल संबद्धता और परीक्षा उपनियमों में निहित प्रावधानों और मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए, उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मान्यता रद्द कर दी गई। पिछले दिनों सीबीएसई ने देश भर के स्कूल जो सीबीएसई के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी थी और 03 की साख कम कर दी थी ।

इसलिए, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के अधिकार क्षेत्र के तहत सीबीएसई से संबद्ध सभी संस्थानों/स्कूलों के प्रमुखों को सावधान किया जाता है और ऊपर दिए गए निर्देशों/निर्देशों की जांच करने और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त नियमों का पालन न करना सीबीएसई संबद्धता उपनियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जहां भी विशिष्ट उल्लंघन प्रकाश में लाए जाएंगे, गलती करने वाले स्कूल के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसे सख्ती से अनुपालन के लिए संबंधित स्कूल के प्रबंधन के ध्यान में लाया जा सकता है।

Tags:    

Similar News