मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थली से सटे शाही ईदगाह को हटाने की मांग पर परिसर का वीडियो ग्राफी सर्वे कर चार माह में रिपोर्ट पेश करने हाईकोर्ट का आदेश

Update: 2022-08-29 08:36 GMT

प्रयागराज । मथुरा श्री कृष्णजन्मभूमि से लगे शाही ईदगाह परिसर का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे करने के निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर चार माह में वीडियो ग्राफी के साथ सर्वे का रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

मनीष यादव नाम के व्यक्ति ने जिला अदालत में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगे शाही ईदगाह मस्जिद में कृष्ण जन्म से जुड़ी कलाकृतियां व पौराणिक अवशेष है। लिहाजा कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि पर से शाही ईदगाह को हटाया जाए। मामला पिछले एक साल से मथुरा की जिला अदालत में लंबित था। जिस पर सुनवाई पूरा नही होने से याचिकाकर्ता मनीष यादव ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए बताया कि बनारस के ज्ञानव्यापी मस्जिद के केस से प्रभावित होकर विरोधी पक्ष सबूत मिटा सकता है लिहाजा जल्द से जल्द वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश दिए जाएं। सुनवाई जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बैंच में हुई। जिसमें अदालत ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर व दो अन्य अधिवक्ताओं को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया है। साथ ही इन्हें वीडियोग्राफी सर्वे करवा कर रिपोर्ट सौपने के निर्देश दिए हैं।

चार माह में वीडियोग्राफी के साथ सर्वे कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी। सर्वे में वादी पक्ष के साथ ही साथ प्रतिवादी पक्ष को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इनके साथ सक्षम अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र की वीडियोग्राफी के बाद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण का वीडियोग्राफी सर्वे होगा।

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