Raipur News: TI व पुलिस स्टाफ पर FIR: थाने में पति के साथ मिलकर युवती की पुलिसकर्मियों ने की थी पिटाई
Raipur News: पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने थाने पहुंची युवती को शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए पति ने टीआई और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ जमकर पीट दिया। महिला की गर्दन और पीठ पर बेल्ट व डंडे के निशान मिले। पीड़िता ने इस मामले में अदालत में परिवाद दाखिल किया था। अदालत के आदेश के बाद महिला टीआई,पुलिसकर्मियों और महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
Raipur News: रायपुर: महिला थाने में न्याय मांगने पहुंची एक पीड़िता को उसी थाने में मारपीट का शिकार होना पड़ा। आरोप है कि तत्कालीन टीआई सहित महिला स्टाफ और पीड़िता के पति ने मिलकर उसे गालियां दीं और डंडे-बेल्ट से पीटा। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली है।
यास्मीन बानो और उनके पति सैयद आसिफ अली के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत यास्मीन ने महिला थाने में की थी। उस समय थाने की प्रभारी थीं वेदवति दरियो। शिकायत पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और तीन दौर की काउंसलिंग के बाद भी यास्मीन ने समझौते से इनकार कर दिया। इसके बावजूद टीआई दरियो ने यास्मीन के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की।
एसपी से की गई शिकायत, फिर हुआ घटनाक्रम:
एफआईआर दर्ज न होने से नाराज़ यास्मीन ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। इसके बाद टीआई वेदवति दरियो ने 17 मार्च 2024 को यास्मीन को थाने बुलाया। यास्मीन अपनी मां के साथ पहुंची, लेकिन थाने में पहले से ही उसका पति आसिफ अली अपने साथियों देवेंद्र सोनकर और भरत ठाकुर के साथ मौजूद था।
थाने में ही मारपीट और गाली-गलौज के आरोप:
पीड़िता के अनुसार, थाने में बातचीत के दौरान टीआई वेदवति दरियो ने उसकी बातों को अनसुना किया। इसी दौरान आसिफ अली ने यास्मीन को गालियां देना शुरू कर दिया। जवाब में यास्मीन की मां ने भी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद माहौल बिगड़ गया और कथित रूप से टीआई वेदवति दरियो, एसआई शारदा वर्मा, महिला सिपाही फगेश्वरी कंवर और चार-पांच अन्य महिला स्टाफ ने मिलकर यास्मीन और उसके परिवार के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी गर्दन, पीठ और शरीर पर डंडे व बेल्ट से मारने के गहरे निशान पड़े हैं। इसके बाद भी महिला थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर:
न्याय न मिलने पर यास्मीन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने धारा 294, 323, 506 (भाग 02)/34 के तहत तत्कालीन महिला थाना प्रभारी वेदवति दरियो, एसआई शारदा वर्मा, सिपाही फगेश्वरी कंवर और यास्मीन के पति सैय्यद आसिफ अली के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
जांच में जुटी कोतवाली पुलिस:
कोतवाली थाना पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की विवेचना में जुट गई है। यास्मीन के अनुसार, उसे न्याय की आस अब कोर्ट से ही मिली है, क्योंकि थाने में जहां शिकायत की जाती है, वहीं उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी।