मैरिज हॉल में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट!.. आपत्तिजनक हालत में मिले 40 से ज्यादा युवक-युवतियां, कंडोम और संदिग्ध सामान भी बरामद
Sex Racket News: मैरिज हॉल के अलग-अलग कमरों में 40 से ज्यादा लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। साथ ही कंडोम और पावर बढ़ाने की दवाई सहित कई संदिग्ध सामान बरामद किया गया।
फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
रोहतास 4 अप्रैल 2026, बिहार के रोहतास के मैरिज हॉल में शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी की, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस दौरान अलग-अलग कमरों में 40 से ज्यादा लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। साथ ही कंडोम और पावर बढ़ाने की दवाई सहित कई संदिग्ध सामान बरामद किया गया। मैरिज हॉल के अंदर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलने की संभावना जताई गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। यह पूरा मामला सासाराम मुफ्फसिल थाना क्षेत्र का है।
कैसे हुआ पूरे मामले का खुलासा ?
SDM प्रभात कुमार के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि मालियाबाद स्थित प्रकाश मैरिज हॉल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिसके बाद सूर्यपुरा SI अनामिका सुधा, CO विकास कुमार पंडित, पुलिस निरीक्षक शेर सिंह यादव, SDOP दावथ और थानाध्यक्ष मनीष कुमार पंजीयरा के साथ शुक्रवार दोपहर 1 बजे प्रकाश मैरिज हॉल में दबिश दी। इस दौरान टीम अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई।
आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के-लड़कियां
टीम के पहुंचते ही वहां अफरा तफरी मच गई और मैरिज हॉल संचालक के साथ उसके सहयोगी फरार हो गए। इस दौरान कुछ युवक-युवती भी आपत्तिजनक हालत में भाग निकले। वहीं जब टीम ने कमरों की तलाशी ली, तो 40 से ज्यादा लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। इनमें से कई लोग शादीशुदा और कई लोग अविवाहित भी है।
भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद
इस दौरान टीम ने जब कमरों की तलाशी ली तो भारी मात्रा में कंडोम और पावर बढ़ाने की दवाई सहित कई संदिग्ध सामान मिला। लगभग दो घंटे तक चली छापेमारी में टीम ने मौके से 32 बाइक, दो कार और एक ई रिक्सा भी बरामद किया है। पकड़े गए युवक-युवतियों के साथ गाड़ियों को भी थाने लाया गया। वहीं मैरिज हॉल संचालक और उसका सहयोगी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
देह व्यापार के लिए कौन से धारा लगती है ?
भारत में देह व्यापार को रोकने और नियंत्रण करने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 ITPA लागू होता है। अनैतिक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की खरीद-बिक्री, वेश्यालय चलाने और यौन शोषण के खिलाफ धारा 3 ,4,5,6,7,8,9 के तहत कार्रवाई की जाती है।