शिव की नगरी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: आपत्तिजनक हालत में पकड़ाए 5 लड़के-लड़कियां, जानिए किस तरह होती थी लड़कियों की बुकिंग

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
वाराणसी 23 मार्च 2026, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG 2) ने रविवार को स्पा सेंटर में छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया और 2 लड़कों के साथ 3 लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। साथ ही मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। यह मामला राजातालाब थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, वाराणसी में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा तेजी से फल फूल रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG 2) ने राजातालाब के कचनार इलाके में पशु अस्पताल के पास औरा हैवेन स्पा सेंटर पर छापेमारी की। स्पा सेंटर पर छापे से वहां अफरा तफरी मच गई।
आपत्तिजनक हालत में मिले लड़की-लड़के
वहीं स्पा संचालक भी मौके से फरार हो गया। इसके बाद जब टीम ने स्पा सेंटर की तलाशी ली तो कई छोटे-छोटे कमरे मिले, जिसके अंदर लाइटें लगी हुई थी। इस दौरान टीम ने वहां से 2 लड़कों के साथ 3 लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री यूज और अनयूज कंडोम बरामद किए।
जांच में क्या खुलासा हुआ ?
टीम ने जब जांच शुरु की तो पता चला कि जगह मनोज गुप्ता नाम के व्यक्ति की है और जौनपुर के अनिल कुमार ने इसे दो महीने से किराए पर लेकर स्पा सेंटर खोला था, जहां सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था। लोगों की आवाजाही बढ़ने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया।
कैसे चलता था सेक्स रैकेट ?
पुलिस के मुताबिक, यहां से लड़कियों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग होती थी। इतना ही नहीं स्पा सेंटर में पहुंचे लड़कों से एक्स्ट्रा पैसे लेकर एक्स्ट्रा सर्विस दी जाती थी। फिलहाल इस मामले में 2 लड़कों के साथ 3 लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री यूज और अनयूज कंडोम बरामद किए। वहीं स्पा सेंटर संचालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है।
देह व्यापार के लिए कौन से धारा लगती है ?
भारत में देह व्यापार को रोकने और नियंत्रण करने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 ITPA लागू होता है। अनैतिक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की खरीद-बिक्री, वेश्यालय चलाने और यौन शोषण के खिलाफ धारा 3 ,4,5,6,7,8,9 के तहत कार्रवाई की जाती है।

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।
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