Violence in Biranpur: बिरनपुर मामले में सीबीआई ने दर्ज की FIR, 12 बनाये गए आरोपी, CBI ने जारी किया प्रेसनोट, पढ़ें...

Violence in Biranpur: सीबीआई ने बेमेतरा (छत्तीसगढ़) जिले में एक युवक की हत्या से संबंधित मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। बिरनपुर में सांप्रदायिक हिंसा में भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई थी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने सीबीआई से इस मामले की जांच कराने का ऐलान किया था।

Update: 2024-04-27 08:17 GMT

CBI

Violence in Biranpur रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में पिछले साल हुई चर्चित हत्याकांड में सीबीआई ने मुकदमा कायम कर लिया है। बता दें, बिरनपुर में सांप्रदायिक हिंसा में भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई थी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने सीबीआई से इस मामले की जांच कराने का ऐलान किया था। भारत सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए कल अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सीबीआई ने आज एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस केस में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के खिलाफ 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया है।

नीचे केंद्रीय जांच व्यूरों के द्वारा जारी अंग्रजी प्रेस नोट का हिंदी ट्रांसलेट...

''प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 27.04.2024

सीबीआई ने बेमेतरा (छत्तीसगढ़) जिले में एक युवक की हत्या से संबंधित मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 25.04.2024 को प्राप्त छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध और डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा 26.04.2024 को आगे की अधिसूचना पर, आरोपों पर 12 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 26.04.2024 को फिर से मामला दर्ज किया है। जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़) में एक युवक की हत्या के मामले से संबंधित।

इसके साथ, सीबीआई ने पीएस साजा, जिला में एफआईआर संख्या 87/2023 दिनांक 08.04.2023 के तहत पहले दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में एक शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि, एक गांव के कक्षा 07-08 में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक समुदाय के लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी, जिस पर बैठक हुई. यह भी आरोप लगाया गया कि जब पीड़ित अपने दोस्तों के साथ दोपहर में उक्त समुदाय के इलाके में गया, तो समुदाय के सदस्यों ने छत से पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित नीचे गिर गया और उसके सिर में चोटें आईं। इसके बाद, उक्त 12 आरोपियों और अन्य लोगों ने कथित तौर पर तेज चाकू/घातक हथियारों से पीड़ित की हत्या कर दी। अपनी जांच के दौरान, स्थानीय पुलिस को उपरोक्त 12 एफआईआर नामित आरोपियों के खिलाफ आपराधिक सबूत मिले और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके बाद, स्थानीय पुलिस ने सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। वर्तमान में, सभी आरोपपत्रित आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत मामले को आगे की जांच के लिए खुला रखा गया था और अब इसे जांच के लिए सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है।''

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