उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे इदरीस गांधी, हाई कोर्ट का फैसला
बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने आज उर्दू अकादमी के अध्य्क्ष पद से इदरिसगांधी को हटाने पर रोक लगा दिया है। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महाधिवक्ता सतीश चन्द वर्मा, अधिवक्ता मनहरण लाल साहू और अधिवक्ता नीलम जयसवानी ने याचिका प्रस्तुत किया था, जिसमें आज न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि तीन साल के पहले इदरीस गांधी को नहीं हटाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा था कॅलाज 7 और 9 के तहत वैधानिक प्रावधान है जिनके तहत तीन वर्ष के पूर्व नहीं हटाया जा सकता और हटाने के जो वैधानिक प्रावधान है उनका पालन किये बगैर नहीं हटाया जा सकता है। न्यायालय ने उर्दू अकादमी के अध्यक्ष को कार्य करने की अनुमति दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि GAD का आदेश पूरी तरह अवैधानिक है और उसका मनमाना अर्थ लगाकर छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी की नियुक्ति को मनमाना तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता।