Janjgir Champa Jail Prahri Barkhast: जेल प्रहरी बर्खास्त: जिला अस्पताल के बंदी वार्ड से कैदी फरार मामले में कार्रवाई, पहले भी भागा था आरोपी

Janjgir Champa Jail Prahri Barkhast:

Update: 2025-11-09 03:48 GMT

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Janjgir Champa Jail Guard Dismissed: जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. बंदी के फरार होने के मामले में जेल प्रहरी को बर्खास्त कर दिया गया है. जिला अस्पताल में कैदी को भर्ती कराया गया था. लेकिन वह भाग निकला जिसके चलते लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी ने सेवा बर्खास्त (Janjgir Champa Jail Guard Dismissed) कर दिया है. 

जिला अस्पताल से कैदी फरार 

जानकारी के मुताबिक, 8 नवंबर की है. जिला अस्पताल के बंदी कक्ष से महाठग आरोपी पांचराम निषाद जेल पहरी को चकमा देकर अस्पताल परिसर से भाग निकला था. कैदी पंचराम निषाद उर्फ पंचू पिता गणेश राम निषाद उम्र 37 वर्ष निवासी चंदेली थाना चंद्रपुर हाल मुकाम संतोषी मंदिर के पास सरायपाली जिला महासमुंद को धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद था.

7 नवंबर की दोपहर को कैदी को इलाज के लिए डायरिया हल्की बुखार के कारण जांजगीर-चांपा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसकी ड्यूटी में जेल प्रहरी भुनेश्वर सिंह को लगाया गया था. लेकिन शनिवार को कैदी पंचराम निषाद हथकड़ी से हाथ छुड़ा कर भाग निकला.

इस घटना के बाद हड़कंप मच गया. कैदी की खोजबीन शुरू की गयी. लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया. बताया जा रहा है वह पहले भी फरार हो चूका है. वहीँ इस मामले में जेल प्रहरी भुनेश्वर सिंह को लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है.

जेल अधीक्षक ने किया बर्खास्त

बर्खास्ती को लेकर केंद्रीय जेल कार्यालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. जिसके अनुसार, जेल विभाग की उच्च स्तरीय मानकों की छवि बरकरार रहने के साथ ही विभागीय व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के लिये अनुशासनहीनता एवं उद्दण्डता प्रदर्शित करने वाले प्रहरी भुनेश्वर सिंह पेकरा जेल विभाग के सेवा में बना रहना उचित एवं जनहित नही है. प्रकरण में नियमित जांच की आवश्यकता प्रतीत नही होती है.

जिसके चलते खोमेश मण्डावी, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल बिलासपुर ने भारत का संविधान के अनुछेद 311 के खण्ड (2) के उपखण्ड "ख" के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर भुनेश्वर सिंह पैकरा, प्रहरी, जिला जेल जांजगीर को उपरोक्त गंभीर कदाचरण के लिए आदेश दिनांक से "सेवा से पदच्युत" (Dismissal From Service) किया गया है.

देखिये आदेश

 

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