High Court News: लव जिहाद में टर्निंग पाइंट, हाई कोर्ट ने काेलकाता में हुई शादी को ठहराया अवैध, पढ़िए हाई कोर्ट ने प्रेम विवाह के संबंध में क्या फैसला सुनाया

मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट ने लव जिहाद के मामले में टर्निंग पाइंट ला दिया है। रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने युवक-युवती के प्रेम विवाह को अवैध ठहरा दिया है। दोनों ने कोलकाता में विवाह किया था। हाई काेर्ट का कहना है कि यह स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान के अनुसार नहीं है। पढ़िए हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के बाद क्या फैसला दिया है।

Update: 2025-06-12 06:57 GMT

Bilaspur High Court

बिलासपुर। प्रेम विवाह के बाद पत्नी को अलग करने का आरोप लगाते हुए युवक ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मामला मध्यस्थता कमेटी को सौंप दिया है। कमेटी ने युवक-युवती के अलावा परिजनों से बात की,काउसलिंग किया। इसके बाद हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद हाई कोर्ट ने कोलकाता में हुए प्रेम विवाह को अवैध ठहरा दिया है। हाई कोर्ट ने युवक-युवती को विधिवत शादी करने कहा है तब तक युवती सखी सेंटर में रहेगी। हाई कोर्ट ने कलेक्टर कोरबा को युवती के सुरक्षा के इंतजाम और रहने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघाेरा निवासी युवक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका में पत्नी को उससे अलग कर देने का आरोप लगाते हुए पत्नी को वापस दिलाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी जानकारी दी है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना चाहती है, वह अपने परिजनों के पास नहीं जाना चाहती। इसके बाद भी पति पत्नी को अलग कर दिया है।

युवती ने कोर्ट के सामने यह स्वीकार किया है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। युवती की स्वीकारोक्ति के बाद हाई कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी का गठन कर काउंसलिंग करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने कोलकाता में हुई शादी को अवैध ठहरा दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोलकाता में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत विवाह नहीं हुआ है। विवाह को अवैध ठहराते हुए युवती को सखी सेंटर भेजने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता व युवती को कोर्ट ने दी छूट-

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता व युवती को राहत देते हुए कहा कि दोनों बालिग हैं। अपना अच्छा बुरा समझती है। वे चाहे तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह कर सकते हैं।

लव जिहाद जो बना विवाद-

छत्तीसगढ़ के कटघोरा की एक कालेज छात्रा ने तौशीफ मेमन नामक युवक के साथ कोलकाता में मजिस्टद में निकाह कर ली थी। पुलिस ने दोनों को कोलकाता से कटघोरा लेकर आई और पूछताछ शुरू की। दोनों ने आपसी रजामंदी से प्रेम विवाह करना बताया। पूछताछ के बाद पुलिस ने युवती को युवक के साथ उसके घर भेज दिया। हिंदू संगठनों के विरोध और दबाव के चलते युवती को युवक के घर सखी सेंटर भेज दिया गया। सखी सेंटर से कोरबा स्थित शक्ति सदन में रखा गया। युवक ने युवती को अपनी पत्नी बताते हुए हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।

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