ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड: कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायत सचिव पाथरी निलंबित...

ग्राम पंचायत पाथरी के सरपंच एवं अन्य पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लखीराम देवांगन सचिव ग्राम पंचायत पाथरी को सस्पेंड कर दिया गया है...

Update: 2025-01-28 14:43 GMT
CM Vishnudeo Sai: 3 दिन में 3 अफसर सस्पेंडः एक्शन में विष्णुदेव सरकार
  • whatsapp icon

जगदलपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर प्रतीक जैन द्वारा विकासखण्ड बकावंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पाथरी के ग्राम पंचायत सचिव लखीराम देवांगन को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

उक्त सम्बंध में जारी आदेश के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बकावण्ड के भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत पाथरी के सरपंच एवं अन्य पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लखीराम देवांगन सचिव ग्राम पंचायत पाथरी द्वारा अपने मुख्यालय में नहीं रहकर ग्राम पंचायत पाथरी से काफी दूरी में स्थित ग्राम पंचायत तोंगकोंगेरा में निवास किया जाता है और पिछले छः माह से कुछ ही दिन ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बकावण्ड द्वारा दूरभाष से संपर्क करने का प्रयास करने पर लखीराम देवांगन सचिव ग्राम पंचायत पाथरी द्वारा मोबाईल स्वीच ऑफ रखना और कई दिनों तक फोन नहीं उठाया जाना ग्राम पंचायत के विकास एवं जनहित के कार्यों में कोई रूचि नहीं लेने सहित योजनाओं से सम्बंधित सर्वे कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बकावण्ड के द्वारा सर्वे कार्य हेतु आदेशित किये जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव देवांगन द्वारा ग्राम पंचायत पाथरी में अपनी उपस्थिति नहीं दिए जाने, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा ग्राम सभा की बैठकों, आयुष्मान कार्ड के शिविर में उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप लखीराम देवांगन सचिव ग्राम पंचायत पाथरी जनपद् पंचायत, बकावण्ड को उच्चाधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना करने सहित अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत् ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के कारण लखीराम देवांगन सचिव ग्राम पंचायत पाथरी जनपद पंचायत बकावण्ड को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में लखीराम देवांगन सचिव ग्राम पंचायत पाथरी जनपद पंचायत बकावण्ड का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बकावण्ड निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में सम्बन्धित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।




Tags:    

Similar News