Durg Girl Beating Case: राधे-राधे बोलने पर बच्ची की पिटाई: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल को किया तलब
Durg Girl Beating Case: राधे-राधे बोलने पर बच्ची की पिटाई मामले में अब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संज्ञान लिया है. आयोग ने स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल को तलब किया है.
Durg Girl Beating Case
Durg Girl Beating Case: दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची के साथ उसकी स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा पिटाई का मामला सामने आया था. बच्ची के राधे-राधे कहने पर प्रिंसिपल ने उसे बेरहमी से पीटा और फिर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया था. इस मामले में अब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संज्ञान लिया है. आयोग ने स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल को तलब किया है.
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया तलब
राधे राधे कहने पर बच्ची के पिटाई के मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल इला ईवन कौलवीन को नोटिस भेज 14 अगस्त को बुलाया है. साथ ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी दुर्ग एवं थाना प्रभारी थाना नंदिनी को भी बुलाया गया है. इसके अलावा पीड़ित बच्ची की वर्तमान स्वास्थ्य स्थति की जानकारी मांगी गयी है.
आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा का कहा, यह मामला किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत बच्चों के प्रति क्रूरता के दायरे में आता है. साथ ही बच्ची व उसके परिवार के धार्मिक पंथ चुनने के अधिकार का हनन है. इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई की जायेगी. दोषियों को बख्सा नहीं जायेगा.
क्या है मामला
मामला नंदिनी नगर थानाक्षेत्र के बागडुमर इलाके में स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल का है. 30 जुलाई को यहाँ नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची को स्कूल में बेरहमी पीटा गया और इतना ही नहीं उसके मुँह पर टेप चिपका दिया. 30 जुलाई को बच्ची स्कूल गयी हुई थी उसने अपनी प्राचार्य ईला ईवन कोल्विन को गुड मॉर्निंग की जगह राधे-राधे कह दिया. बस इतने में प्राचार्य ईला ईवन कोल्विन को गुस्सा आ गया और उसने बच्ची की पिटाई कर दी. फिर उसके मुंह में टेप चिपका दी.
बच्ची के पिता ने इसकी शिकायत नंदनी थाना में की. शिकायत पर पुलिस ने मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्राचार्य ईला ईवन कोल्विन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया.